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Haryana News: सफाई और जोखिम से भरे कार्यों में अनुबंध पर लगे सभी कर्मचारियों का होगा बीमा, मिलेगी इतनी क्लेम राशि

Contractual Employees Insurance हरियाणा में अनुबंध पर काम करने वाले सफाई और जोखिम भरे कार्य करने वाले कर्मचारियों का बीमा किया जाएगा। हादसे में मौत या दिव्यांग होने पर मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना (Haryana Parivar Suraksha Nyas) के तहत क्लेम दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में छोटे व्यापारियों को भी पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।

By Sudhir TanwarEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Sat, 11 Nov 2023 04:58 PM (IST)
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सफाई और जोखिम से भरे कार्यों में अनुबंध पर लगे सभी कर्मचारियों का होगा बीमा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी विभागों, सरकारी कंपनियों, पालिकाओं और स्वायत्त संस्थानों में अनुबंध आधार पर लगे सभी अनुबंध कर्मचारियों का बीमा होगा। हादसे में मौत या दिव्यांग होने पर 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह व्यापारियों को भी प्राकृतिक आपदा या आग से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। बीमा राशि के भुगतान के लिए नियमों का सरलीकरण किया गया है।

मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना की अधिसूचना जारी

योजना विभाग ने मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना में बिजली निगमों में अनुबंध पर लगे लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन के साथ ही फायर ड्राइवर, फायरमैन, सीवर मैन और सीवर हेल्पर तथा स्थानीय निकाय और विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन लगे सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

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पांच लाख तक का दिया जाएगा बीमा कवर

इसी तरह व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना चलाई जा रही है। छोटे व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांग होने या फिर आर्थिक नुकसान होने पर पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।

हालांकि, इसके लिए व्यापारियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए प्रति लाख 10 रुपये की दर से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। व्यापारी का सामान चोरी होने और आग लगने से नुकसान पर भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रभावित व्यापारियों व कर्मचारियों को बीमा राशि दिलाने की जिम्मेदारी परिवार सुरक्षा न्यास की होगी।

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