खुशखबरी! 'कम EPF पेंशन ले रहे कर्मचारियों को मिलेगा बुढ़ापा पेंशन का लाभ', हरियाणा बजट सत्र में मुख्यमंत्री को भेजा गया सुझाव
हरियाणा सरकार में करीब सवा लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें ईपीएफ की पेंशन राशि (EPF Pension) राज्य में बुढ़ापा पेंशन (Old Age Pension) से भी काफी कम है। भारतीय मजदूर संघ ने वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री को बजट पर सुझाव पत्र सौंपा है। जिसमें जिन कर्मचारियों को ईपीएफ पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी कम मिल रही है उन कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Budget 2024: हरियाणा सरकार में करीब सवा लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें ईपीएफ की पेंशन राशि (EPF Pension) राज्य में बुढ़ापा पेंशन (Old Age Pension) से भी काफी कम है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार राज्य में तीन हजार रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन दे रही है, जबकि ईपीएफ से पेंशन की राशि एक हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये मासिक तक ही मिल पा रही है।
'ईपीएफ पेंशन के लोगों को मिले बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ'
भारतीय मजदूर संघ ने वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बजट पर एक सुझाव पत्र सौंपा है। जिसमें मांग की गई है कि जिन कर्मचारियों को ईपीएफ पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी कम मिल रही है। उन कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री को भेजे गए सुझाव
भारतीय मजदूर क्षेत्र के संगठन मंत्री पवन कुमार से चर्चा के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार और महामंत्री हवा सिंह मेहला ने मुख्यमंत्री को 10 बिंदुओं पर अपने सुझाव भेजे हैं।पहले सुझाव में कहा गया है कि आउटसोर्स पॉलिसी-2 के अंतर्गत सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को चिरायु आयुष्मान योजना में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे कच्चे कर्मचारी जो, सरकार के प्रत्यक्ष रोल पर कार्यरत हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के लाभार्थियों की श्रेणी में शामिल किया जाए।
कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक रोजगार की सुरक्षा देने की मांग
भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि सभी कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक रोजगार की सुरक्षा दी जाए। पॉलिसी पार्ट-1 व पार्ट-2 तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एलटीसी एवं ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए।बोनस कानून के अंतर्गत आने वाले कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रविधान जरूरी है। सभी स्कीम वर्कर्स के अंतर्गत काम करने वाले कामगारों के लिए राज्य सरकार को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था संबंधी पॉलिसी की व्यवस्था बजट में करनी चाहिए।
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