Haryana Cabinet Meeting में CM मनोहर लाल की बड़ी घोषणा, मीडियाकर्मियों की मासिक पेंशन बढ़ाकर की गई 15000 रुपए
Haryana Cabinet Meeting हरियाणा कैबिनेट बैठक में आज बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में कुल 40 फैसले लिए गए हैं। राज्य में पत्रकारों को जो पेंशन मिला करती थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने एलान किया है कि पत्रकारों की पेंशन अब 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार करने की भी मंजूरी दे दी है।
जागरण संवददाता, चंडीगढ़। Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट बैठक में आज 34 एजेंडे रखे गए हैं। आज सुबह भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसे मिलकर कुल 40 फैसले बनते हैं। बैठक में सीएम द्वारा (CM Manohar Lal) कहा गया कि कई ऐसे इलाके है जो रेजिडेंशियल हैं, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रो के लिए चार्ज तय किये गए हैं।
यही नहीं राज्य में पत्रकारों को जो पेंशन मिला करती थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने एलान किया है कि पत्रकारों की पेंशन अब 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार करने की भी मंजूरी दे दी है।
SDM कार्यालय में होगी रजिस्ट्री
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रजिस्ट्री तहसील और उप तहसील में होती थी अब उप जिला का दर्जा देकर एसडीएम कार्यालय में भी रजिस्ट्री होगी।
पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य से हरियाणा में उप मंडल को एक उप जिले के रूप में गठित किया गया। प्रत्येक उपमंडल अधिकारी के कार्यालय को, उप रजिस्ट्रार जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय को संबंधित उप जिला के संयुक्त उप रजिस्ट्रार के कार्यालय के रूप में स्थापित करने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।
बसों में सिक्कों की नहीं होगी समस्या
यही नहीं सीएम ने ये भी कहा है कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए ₹5 तक राउंड ऑफ बस किराया करने को दी मंजूरी दी है। आम जनता के साथ-साथ कंडक्टरों को भी सिक्कों और चेंज जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मिली मंजूरी
हरियाणा मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है। वहीं पैनल में शामिल करने के लिए पांच श्रेणियां बनाई जाएगी। हरियाणा में नियोजित योजनाओं में आवासीय भूखंडों को वाणिज्य उपयोग में बदलने की अनुमति देने और नियमित करने के लिए नई नीति की घोषणा की गई है।
इस नीति का उद्देश्य कम से कम 50 वर्षों से अस्तित्व में आने वाली नियोजित योजनाओं के भीतर आवासीय भवनों को व्यावसायिक प्रयोग में बदलने की अनुमति देना है।
नगर पालिका के मुख्य क्षेत्रों में ये योजनाएं लागू
वहीं एचएसवीपी, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा शासित क्षेत्रों को छोड़कर नगर पालिका सीमा के मुख्य क्षेत्र के भीतर यह योजना लागू रहेगी।