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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब रेलवे लाइन और सड़क किनारे दो KM तक जमीन का अधिग्रहण संभव

Haryana Government New Land Acquisition Law हरियाणा सरकार ने राज्‍य में जमीन अधिग्रहण को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्‍य में अब रेलवे ट्रैकों और सड़कों के आसपास के दो किलोमीटर के क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया जा सकेगा। इससे विकास में आ रही बड़ी बाधा दूर होगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Fri, 06 Aug 2021 09:44 AM (IST)
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हरियाणा में अब सड़क और रेलवे लाइनों के दो किमी दायरे में भूमि अधिग्रहण हो सकेगा। (फाइल फोटो)
चंडीगढ़ , राज्‍य ब्‍यूरो। Haryana Government New Land Acquisition Law: हरियाणा सरकार ने राज्‍य में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन का बंदोबस्त करने की खातिर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन:स्थापन (हरियाणा संशोधन) विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार जोड़ने की मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत रेलवे लाइनों या सड़कों के दोनों किनारों पर दो किलोमीटर तक जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है।

विधेयक में संशोधन से रेलवे लाइनों या सड़कों के दोनों किनारों पर जमीन का अधिग्रहण करने में होगी आसानी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट बैठक में गुजरात माडल के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। मौजूदा ढांचागत परियोजनाएं पूरी हों तथा प्रभावित न हों, इसके लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन:स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

 पूर्व में अधिग्रहीत जमीनों के मामलों में विवाद के चलते अधर में लटकी हैं कई परियोजनाएं

इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पूर्व में अधिगृहीत जमीनों के मामलों में विवाद के चलते कई परियोजनाएं अधर में लटकी हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ ही विद्युतीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, गरीबोें के लिए आवास और किफायती आवास, सरकारी उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक गलियारे, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शहरी मेट्रो के पास रेल और रैपिड रेल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए नामित रेलवे लाइनों या सड़कों के दोनों किनारों पर दो किलोमीटर तक भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।

किराये के लिए भी तैयार होंगे फ्लैट

अभी तक विभिन्न प्रकार की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों व मल्टीस्टोरी फ्लैट की बिक्री होती रही है, लेकिन अब किराये के लिए अलग से ग्रुप हाउसिंग सोसायटी विकसित होंगी। सरकार ने एक साथ पांच किफायती रेंटल हाउसिंग नीतियों को मंजूरी दी है। छात्रों, कामकाजी महिलाओं, श्रमिकों व वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह नीतियां बनाई हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेंटल हाउसिंग पालिसी के लिए पहले ही घोषणा भी कर चुके हैं। पालिसी के तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे। कैबिनेट ने रिटायरमेंट हाउसिंग नियोजित विकास नीति, किफायती रेंटल हाउसिंग नीति, स्टूडेंट रेंटल हाउसिंग नियोजित विकास नीति, मेडिको असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज नियोजित विकास नीति और कामकाजी महिला छात्रावास नियोजित विकास नीति को मंजूरी दी है।

महाराजा अग्रसेन के नाम पर हवाई अड्डा

हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखने की मंजूरी कैबिनेअ बैठक में दी गई। केंद्र सरकार की ‘उड़ान’ योजना के तहत एयरपोर्ट बनाया गया है। इसके पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में हवाई पट्टी को 4000 फीट से बढ़ाकर 10 हजार फीट किया जा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में वैश्य समुदाय के अपार योगदान को देखते हुए हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाना उचित रहेगा। हवाई अड्डा अग्रोहा शहर के निकट है, जो राजा महाराजा अग्रसेन का साम्राज्य था।

मोटर वाहन नियमों में बदलाव

हरियाणा मोटर वाहन नियम-1993 के नियम 67-ए में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार विभिन्न परमिटों के तहत चलने वाले वाहनों की आयु को संशोधित किया गया है। एनसीआर क्षेत्र में डीजल के दस और पेट्रोल के 15 वर्ष पुराने वाहनों का संचालन बंद रहेगा। राज्य में इलेक्ट्रिक, एलएनजी आदि से चलने वाले वाहनों के संचालन की आयु सरकार बढ़ाएगी।

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