हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला शहरों में भी अब सेक्टरों की तरह कालोनियों की फ्लोर वाइज होगी रजिस्ट्री, विधेयक पारित
Haryana News विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा सरकार ने नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पारित कराया था। जिसे अब लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने से लोगों का अपना घर होने का सपना पूरा हो सकेगा। हालांकि किसी भी स्थिति में भूमि के उप-विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगा। यानी कि पूरे फ्लोर की रजिस्ट्री एक ही व्यक्ति के नाम पर होगी।
By Jagran NewsEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Thu, 12 Oct 2023 09:42 AM (IST)
जागरण संवाददाता, पंचकुला। Haryana News: शहर व कस्बों में अब सेक्टरों की तर्ज पर लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में भी आवासीय और व्यावसायिक भवनों की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो सकेंगी।
विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पारित कराने के बाद अब सरकार ने इसे लागू कर दिया है। विधि एवं विधायी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
शहरों में मिल सकेंगे सस्ते मकान
अब लोगों को शहरों में सस्ते मकान मिल सकेंगे। लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में मकान या व्यावसायिक भवन की किसी मंजिल को अब आसानी से फ्लोर को बेच सकेंगे। संशोधित नियमों के अनुसार किसी भी कालोनी में भवन के स्थानांतरण, बिक्री, उपहार, विनिमय या पट्टे के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र आवासीय और वाणिज्यिक फ्लोर के पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।यह भी पढ़ें: Haryana CM मनोहर लाल का भूपेंद्र हुड्डा पर हमला, बोले- प्रजातंत्र को किया चीर-चीर, अपनी हरकत छोड़ दे
हालांकि किसी भी स्थिति में भूमि के उप-विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगा। यानी कि पूरे फ्लोर की रजिस्ट्री एक ही व्यक्ति के नाम पर होगी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।