Chandigarh News: हाईकोर्ट से BJP सांसद रमेश कौशिक को मिली राहत, याचिका खारिज कर कोर्ट ने कहा 'सभी आरोप निराधार'
सोनीपत के बीजेपी सांसद रमेश कौशिक (BJP MP Ramesh Kaushik) को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को याचिकाकर्ता नहीं साबित कर पाए इसलिए सभी आरोप निराधार पाए गए।
By Jagran NewsEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Fri, 13 Oct 2023 05:58 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सोनीपत के भाजपा सांसद रमेश कौशिक को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके चुनाव के खिलाफ दाखिला याचिका में लगाए गए सभी आरोपों को निराधार पाया है। इसलिए कौशिक के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के रमेश कौशिक सोनीपत सीट से चुनाव जीते थे। उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार रहे रमेश खत्री ने हाईकोर्ट में उनके चुनाव को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि रमेश कौशिक ने जन प्रतिनिधि कानून के तहत यह चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए उनका निर्वाचन रद किया जाए।
खर्च का हिसाब सही से न देने के लगे आरोप
आरोप लगाया गया था कि नियम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रचार के दौरान प्रतिदिन के खर्च का हिसाब रखना होता है। लेकिन रमेश कौशिक ने जितनी रैलियां की, उनमें हुए खर्च का सही तरीके से हिसाब नहीं रखा। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बड़े-बड़े नेताओं ने रैलियां की। बड़े होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें खर्च भी नहीं दिखाया गया।
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हाईकोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताकर किया खारिज
रमेश कौशिक को जिताने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में जो आरोप लगाए गए थे, वह याचिकाकर्ता साबित नहीं कर पाया है, ऐसे में यह याचिका पूरी तरह से आधारहीन है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञात रहे कि इससे पहले रमेश खत्री ने मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल व जींद के विधायक कृष्ण लाल मिड्डा के चुनाव को भी चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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