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Haryana Election: 12 सितंबर तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन, जानें चुनाव प्रचार में कितना खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार

हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव (Haryana Vidhan Sabha Chunav 2024) के लिए 12 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि उसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रचार में खर्च करने की सीमा भी तय की है।

By Agency Edited By: Rajiv Mishra Updated: Wed, 21 Aug 2024 08:13 AM (IST)
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हरियाणा में 12 सितंबर तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र (फाइल फोटो)

आईएएनएस, चंडीगढ़। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पंकज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 12 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। 

उसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे।

इस दिन प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

पंकज अग्रवाल ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। यदि 1 जुलाई तक 18 वर्ष के हो गए युवाओं के नाम नहीं हैं मतदाता सूची में, उन्हें अपने संबंधित बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करना चाहिए और अपना वोट पंजीकृत कराने के लिए फॉर्म पूरा करना चाहिए।

दो करोड़ से अधिक मतदाता डालेंगे वोट

उन्होंने कहा कि 2,03,27,631 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें से 1,08,19,021 पुरुष, 95,08,155 महिलाएं और 455 तीसरे लिंग के मतदाता हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के 482,896 युवा मतदाता हैं। इसी तरह, 149,387 मतदाता दिव्यांग हैं और 242,818 मतदाता 85 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।

इसके अलावा, 9,554 मतदाता ऐसे हैं जो 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। 20 से 29 आयु वर्ग में 41,52,806 मतदाता शामिल हैं। अग्रवाल ने कहा कि राज्य में 20,629 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें से 7,132 शहरी क्षेत्रों में और 13,497 ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। ये मतदान केंद्र राज्य भर में 10,495 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 17 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं।

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प्रचार पर 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार

इसके अलावा, उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार पर 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी को एक अलग बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार चुनावी रैलियों, रोड शो, हेलीपैड इत्यादि के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए सुविधा ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

मतदाता जानकारी प्राप्त करने के लिए केवाईसी ऐप का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में और विकलांग मतदाताओं की सहायता के लिए एक विशेष ऐप सक्षम विकसित किया गया है।

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