संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर लटकी तलवार, महिला कोच के वकील ने किया विरोध; चंडीगढ़ कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Sandeep Singh News जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ (Junior female coach molestation Case) मामले में आरोपित हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई है। महिला कोच के वकील ने जमानत देने का विरोध किया है। इसलिए चंडीगढ़ कोर्ट ने 15 सिंतबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 16 सितंबर को दोबारा सुनवाई होगी।
चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। Sandeep Singh News: जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ (Junior female coach molestation Case) मामले में आरोपित हरियाणा के मंत्री व भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह (Sandeep Singh) की अग्रिम जमानत याचिका पर आज चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई है।
पीड़िता के कोच ने अग्रिम जमानत देने का किया विरोध
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। जूनियर कोच के वकील ने संदीप सिंह को अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) देने का विरोध किया है। इसी वजह से इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कल तक के लिए यह फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी की तरफ से अदालत में बुधवार को दायर जवाब के बाद वीरवार को दोनों पक्षों के वकीलों ने दलीलें दी।
15 सितंबर तक कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
पीड़ित महिला कोच के वकील जमानत का विरोध किया गया। पीड़िता के वकील दीपांशु बंसल ने आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर मेरिट के आधार पर तथ्यों को पेश करते हुए लिखित जवाब दाखिल कर जमानत याचिका खारिज करने की मांग की।
मामले में दाखिल किए गए जवाब और सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज राजीव की कोर्ट के बेरी ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला कल 15 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है। मंत्री संदीप की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है तो गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। मामले में 354 और 354-बी गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं।
चार्जशीट में 16 सितंबर को होगी सुनवाई
गौरतलब है कि चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश किया। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी के खिलाफ आठ महीने के बाद 25 अगस्त को दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की थी।
अब इस मामले में 16 सितंबर सुनवाई होनी है। इस मामले में कोर्ट की ओर से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भी भेजा गया था । इससे पहले, 26 दिसंबर 2022 को कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। 31 दिसंबर सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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क्या है मामला?
26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था।
इसके बाद डीएसपी इस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम गठित की गई। इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और महिला एसआइ किरंता को शामिल किया गया था। एसआइटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आइपीसी की धारा 509 भी जोड़ी दी थी।
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