Chandigarh News: सावधान! खरीदा गया आइफोन नहीं हुआ डिलीवर, फ्लिपकार्ट को देने होंगे ब्याज सहित पैसे; साल 2020 का मामला
Chandigarh Latest News एक व्यक्ति ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) से आइफोन (Iphone) खरीदा। पेमेंट करने के बाद भी कंपनी की तरफ से मोबाइल की डिलीवरी नहीं की गई और न ही खरीदार के रुपये लौटाए गए। इसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट को सेवा में कोताही बरतने का दोषी मानते हुए नौ प्रतिशत ब्याज के साथ रुपये लौटाने का आदेश दिया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। एक व्यक्ति ने ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) से आइफोन (Iphone) खरीदा। पेमेंट करने के बावजूद कंपनी की तरफ से मोबाइल की डिलीवरी नहीं की गई और न ही खरीदार के रुपये लौटाए गए।
4999 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाने का आदेश
इस पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) ने फ्लिपकार्ट को सेवा में कोताही बरतने का दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता के 4999 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
केस खर्च के भी देने होंगे पैसे
शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए कंपनी को तीन हजार रुपये हर्जाना और केस खर्च के तौर पर दो हजार का भुगतान भी करना होगा।
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फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्रा. लिमिटेड के खिलाफ चंडीगढ़ के ऋषिपाल सिंह ने शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने कंपनी के फाउंडर, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को भी पार्टी बनाया था।
साल 2020 का मामला
आयोग को दी शिकायत में ऋषिपाल ने बताया कि उन्होंने 16 जून, 2020 को फ्लिपकार्ट से आइफोन 11 प्रो मैक्स ऑर्डर किया था। उस दिन फ्लिपकार्ट पर मोबाइल पर 96 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। आइफोन के लिए 4,999 रुपये का भुगतान किया था।
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