Chandigarh News: सावधान! खरीदा गया आइफोन नहीं हुआ डिलीवर, फ्लिपकार्ट को देने होंगे ब्याज सहित पैसे; साल 2020 का मामला
Chandigarh Latest News एक व्यक्ति ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) से आइफोन (Iphone) खरीदा। पेमेंट करने के बाद भी कंपनी की तरफ से मोबाइल की डिलीवरी नहीं की गई और न ही खरीदार के रुपये लौटाए गए। इसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट को सेवा में कोताही बरतने का दोषी मानते हुए नौ प्रतिशत ब्याज के साथ रुपये लौटाने का आदेश दिया।
By Jagran NewsEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Sun, 10 Dec 2023 01:12 PM (IST)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। एक व्यक्ति ने ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) से आइफोन (Iphone) खरीदा। पेमेंट करने के बावजूद कंपनी की तरफ से मोबाइल की डिलीवरी नहीं की गई और न ही खरीदार के रुपये लौटाए गए।
4999 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाने का आदेश
इस पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) ने फ्लिपकार्ट को सेवा में कोताही बरतने का दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता के 4999 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
केस खर्च के भी देने होंगे पैसे
शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए कंपनी को तीन हजार रुपये हर्जाना और केस खर्च के तौर पर दो हजार का भुगतान भी करना होगा।यह भी पढ़ें: Rothak News: युवक ने मां को फोन कर कहा-ढूंढना मत, नहर में कूद रहा हूं...जानें क्या है पूरा मामला
फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्रा. लिमिटेड के खिलाफ चंडीगढ़ के ऋषिपाल सिंह ने शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने कंपनी के फाउंडर, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को भी पार्टी बनाया था।