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Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा की आठ साल पुरानी योजना में बदलाव, अब बगैर शुल्‍क रूट बदल सकेंगे बस संचालक

Haryana News हरियाणा सरकार ने आठ साल पुरानी स्टेज कैरिज योजना में बदलाव किया गया है। परिवहन विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्टेज कैरिज स्कीम-2016 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। संशोधित योजना के प्रारूप को कुछ निजी बस ऑपरेटरों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके चलते स्टेज कैरिज योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

By Sudhir Tanwar Edited By: Himani Sharma Updated: Thu, 07 Mar 2024 10:07 PM (IST)
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हरियाणा की आठ साल पुरानी योजना में बदलाव (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में निजी बस संचालक बगैर कोई शुल्क दिए रूट बदल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने आठ साल पुरानी स्टेज कैरिज योजना में संशोधन कर दिया है। स्टेज कैरिज योजना को लेकर 583 लोगों ने आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराए थे, जिसके बाद नई पॉलिसी तैयार की गई है। इसके साथ ही अब और अधिक संख्या में सहकारी परिवहन समितियों की बसें सड़कों पर दौड़ सकेंगी।

स्टेज कैरिज स्कीम-2016 में किए महत्‍वपूर्ण संशोधन

परिवहन विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्टेज कैरिज स्कीम-2016 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि 27 जुलाई 2023 को जारी अधिसूचना में स्टेज कैरिज योजना-2016 से प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

बस ऑपरेटरों ने हाई कोर्ट को दी थी चुनौती

यह सुझाव भी दिया गया कि पूर्ववर्ती परमिट धारक को बिना किसी शुल्क के अपना मार्ग बदलने की अनुमति दी जा सकती है। संशोधित योजना के प्रारूप को कुछ निजी बस ऑपरेटरों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके चलते स्टेज कैरिज योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

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