'कोई केस दर्ज नहीं होगा, हमारे किसान समझदार', पराली जलाने में FIR करने के आदेश पर बोले CM नायब सैनी
हरियाणा में पराली जलाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा सरकार ने किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि ऐसा कोई आदेश लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान समझदार हैं और वे पराली जलाने की बजाय फसल अवशेषों के निस्तारण के दूसरे उपायों को अपनाएंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब में पराली (धान के फसल अवशेष) जलाने के आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई पर तलब कर लिया है।
इसके बाद हरकत में आए हरियाणा के कृषि निदेशक राजनारायण कौशिक ने प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए।इसके साथ ही आरोपित किसानों के कृषि रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी ताकि वे अगले दो सीजन में ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल न बेच सकें।
कोई आदेश लागू नहीं किया जाएगा
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के समक्ष यह मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। प्रदेश के किसान समझदार हैं और वे पराली जलाने की बजाय फसल अवशेषों के निस्तारण के दूसरे उपायों को अपनाएंगे।
सरकार ने पराली निस्तारण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। किसान इन योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए यदि किसी किसान को उपकरणों की जरूरत है तो वह सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे।यह भी पढ़ें- '3 साल में एक भी मुकदमा नहीं', पराली जलाने पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट; पंजाब-हरियाणा के मुख्य सचिवों को किया तलब
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