Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Haryana News: शुभकरण की मौत पर कमिश्नर ने HC में दी स्टेट्स रिपोर्ट, बोले- हरियाणा पुलिस शॉटगन का नहीं करती इस्तेमाल

हाई कोर्ट के आदेश पर झज्जर के पुलिस कमिश्नर को किसान शुभकरण (Shubhkaran Death) की मौत की जांच सौंपी गई। इस पर झज्जर के पुलिस कमिश्नर बी सथीश बालन ने जांच की स्टेट्स रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंप दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हरियाणा पुलिस शॉटगन का इस्तेमाल नहीं करती। इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है।

By Dayanand Sharma Edited By: Deepak Saxena Updated: Wed, 07 Aug 2024 05:30 PM (IST)
Hero Image
शुभकरण की मौत पर कमिश्नर ने HC में दी स्टेट्स रिपोर्ट (फाइल फोटो)।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच कर रहे झज्जर के पुलिस कमिश्नर बी सथीश बालन ने बुधवार को हाई कोर्ट में अपनी जांच की स्टेट्स रिपोर्ट सौंप दी है।

बालन के अनुसार, उसकी अगुवाई वाले जांच दल ने जींद, उचाना व कई जगह पर अलग अलग लोगो को गवाही के लिए बुलाया व उनके बयान दर्ज किए। इसके अलावा घटना वाले दिन दिन जींद पुलिस के ड्यूटी रोस्टर व पुलिस वालों जारी हथियार व घटना की वीडियो की जानकारी भी ली है।

21 फरवरी को एमएसपी प्रदर्शन के दौरान हुई थी मौत

बालन ने कोर्ट को बताया कि अभी मामले की जांच जारी है। हाई कोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। शुभकरण सिंह की 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई थी।

आरोप है कि हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली लगने से उसकी मौत हो गई। इससे पहले हाई कोर्ट ने सात मार्च को शुभ करण सिंह की मौत की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी।

ये भी पढ़ें: Haryana News: पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विनेश फोगाट के चाचा से की मुलाकात, जताया दुख

जिस शाटगन से किसान शुभकरण की मौत हुई, उसे हरियाणा पुलिस इस्तेमाल ही नहीं करती

शुभकरण सिंह की 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई थी। आरोप है कि हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली लगने से उसकी मौत हुई। सरकार द्वारा प्रस्तावित नाम से में हाई कोर्ट ने झज्जर के पुलिस कमिश्नर बी सथीश बालन को मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल का प्रमुख बनाने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में शुभकरण की मौत के मामले में सील बंद फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार, शुभकरण के सिर पर शॉटगन की गोली का जख्म लगता है। सरकारी वकील द्वारा बताया गया कि हरियाणा पुलिस शॉटगन का प्रयोग नहीं करती।

यह है किसान की मौत व शंभू बॉर्डर बंद करने का मामला

शंभू बॉर्डर बंद करने व शुभकरण सिंह मौत के मामले में पंचकूला निवासी एडवोकेट उदय प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जांच की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जांच उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए।

ये भी पढ़ें: Haryana News: होटल में केबिन बनाकर चल रहा था देह व्यापार, चार लोग आपत्तिजनक हालत में मिले; मैनेजर सहित चार काबू