Haryana News: हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार सहित 2 को 5 साल की सजा, HCS ज्यूडिशियल पेपर लीक से जुड़ा है मामला
Haryana News हरियाणा में एचसीएस ज्यूडिशियल पेपर लीक मामले में दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने हरियाणा एवं पंजाब के हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार और दो लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले में चंडीगढ़ कांग्रेस के नेता सुनील चोपड़ा समेत 6 और आरोपित थे लेकिन उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा में नौ साल पहले 107 जजों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा के लीक होने के मामले में राउस एवेन्यू अदालत ने एक्शन लिया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(रिक्रूटमेंट) बलविंदर शर्मा और उनकी महिला मित्र सुनीता को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुना दी है। शर्मा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर थे और हाई कोर्ट में तैनात थे।
बलविंदर शर्मा ने लीक करावाया था पेपर: हाई कोर्ट
शर्मा के अलावा सुशीला नाम की महिला को भी अदालत ने दोषी करार दिया है। वह एफआईआर दर्ज होने के बाद नौ महीने तक जेल में रही थी इसलिए उसकी सजा अंडरगोन कर दी, यानी उसे और सजा नहीं सुनाई गई। इस मामले में चंडीगढ़ कांग्रेस के नेता सुनील चोपड़ा समेत 6 और आरोपित थे लेकिन उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
2017 में दर्ज हुआ था मामला
2017 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ पुलिस ने ये मामला दर्ज किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। आरोप के मुताबिक पिंजौर की एक महिला वकील ने हाई कोर्ट को शिकायत दी थी कि एचसीएस ज्यूडिशियल के लिए हुई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था।यह भी पढ़ें: Haryana News: पूर्व एसपी को बचाना फतेहाबाद पुलिस को पड़ा महंगा, हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
डेढ़-डेढ़ लाख रुपए में बिका था पेपर: वकील
महिला वकील ने कहा कि पेपर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए में बिक रहा था। उसे ये बात सुनीता ने बताई थी और बाद में उसी ने परीक्षा में टॉप की थी। महिला वकील की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी गठित की जिसकी जांच में सामने आया की हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) बलविंदर शर्मा और पेपर में टॉप करने वाली कैंडीडेट सुनीता के बीच 750 से ज्यादा बार फोन कॉल हुईं थी।
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