हरियाणा में पराली जलाने वालों पर दर्ज होगी FIR, सरकार ने जारी किया आदेश; पकड़े गए तो नहीं बेच पाएंगे फसल
हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार ने कड़ा तरीका अपनाया है। सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार यदि अब कोई भी पराली जलाता पकड़ा गया तो उस स्थिति में उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और वह अगले दो सीजन तक अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। बता दें कि हर साल पराली जलाने के मामलों पर सरकार हर तरह से प्रयास करती नजर आती है।
एएनआई, पंचकूला। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में बढ़ोतरी देखी जाने लगी है। ऐसे में अब हरियाणा की नायब सरकार ने पराली पर रोकथाम को लेकर एक सख्त तरीका अपनाया है। प्रदेश में अब पराली जलाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश सरकार ने दो आदेशों पर मुहर लगाई है।
हरियाणा के कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा कि जो किसान पराली जलाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनके कृषि रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी ताकि वे अगले दो सीजन के दौरान ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल न बेच सकें।
क्या बोले कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा
आदेश में कहा गया कि ऐसे किसानों के फार्म रिकॉर्ड में लाल निशान की एंट्री की जाएगी जिससे किसान अगले दो सीजन के दौरान ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे और यह एंट्री आवश्यक रूप से जरूरी होगी।
पराली जलाने पर हरियाणा के मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि मैं प्रदेश के किसानों से कहता हूं कि सरकार ने पराली जलाने की व्यवस्था के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। आप उन योजनाओं का लाभ उठाएं। किसान को आर्थिक लाभ भी होगा उनसे लाभ मिलता है, इसलिए पराली जलाने की बजाय उन योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार और किसानों के बीच कोई टकराव नहीं है। सरकार किसानों का सम्मान करती है, उसने हमेशा किसानों के लिए काम किया है।
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