पूर्व क्रिकेटर रहे DSP जोगिंदर शर्मा IPS पदोन्नति सूची में नाम न होने पर पहुंचे हाईकोर्ट, उनके बाद नियुक्त अधिकारियों को लेकर उठाए सवाल
हरियाणा सरकार ने आईपीएस पदोन्नति के लिए 12 डीएसपी की सूची तैयार की जिसमें अधिकतर वर्ष 2009 में नियुक्त हुए थे। इस आधार पर पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर और डीएसपी जोगिंदर शर्मा (DSP Joginder Sharma) ने आईपीएस पदोन्नति लिस्ट में उनका नाम न होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका में कहा कि उन्होंने 11 डीएसपी से पहले प्रोबेशन पूरी की थी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा (DSP Joginder Sharma), जो खेल कोटा के तहत हरियाणा पुलिस में डीएसपी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने आईपीएस अधिकारियों के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए गए लोगों की सूची में अपना नाम शामिल नहीं करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
DSP जोगिंदर शर्मा बोले- 11 डीएसपी से पहले पूरी की प्रोबेशन
डीएसपी जोगिंदर शर्मा के अनुसार, राज्य सरकार 2021 की चयन सूची के लिए आईपीएस पद पर पदोन्नति के लिए राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों के नामों पर विचार कर रही है और सूची में शामिल अधिकांश डीएसपी 2009 में राज्य पुलिस में शामिल हुए थे। इस तथ्य के बावजूद सूची में उसे शामिल नहीं किया गया कि जबकि वह 5 अक्टूबर 2007 को सेवा में शामिल हुए थे और नियमों के अनुसार सभी 11 डीएसपी से पहले प्रोबेशन पूरी की थी।
नियुक्ति के नियम 10 के हवाला पर दायर की याचिका
याचिका में तर्क दिया गया कि राज्य प्राधिकारियों ने पत्र में अवैध रूप से उल्लेख किया है कि प्रशिक्षण पूरा होने पर याची की सेवा कंफर्म की जाती है। यह शर्त नियुक्ति पत्र एवं नियमों के विरूद्ध होने के साथ पूरी तरह से अवैध है। नियुक्ति पत्र या प्रासंगिक नियमों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि प्रोबेशन कंफर्म के लिए प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। याचिका के अनुसार नियम 10 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेवा में प्रवेश करने वाला कोई प्रशिक्षु नहीं है और उसे एक पूर्ण कर्मचारी के रूप में सेवा में शामिल किया गया है। प्रशिक्षण पूरा होने से पहले की याचिकाकर्ता की सेवा अवधि को सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता है।
शर्मा की याचिका में आगे कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उन्हें तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा पांच अक्टूबर, 2007 को हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर शामिल किया गया था। 4 सितंबर 2007 के नियुक्ति पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि वह दो साल की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रहेंगे, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि आदि शामिल होगी। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रोबेशन की अवधि एक साल तक बढ़ाई जा सकती है।
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