Gopal Kanda Case: हरियाणा के पूर्व मंत्री की बढ़ेंगी मुश्किलें, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया तलब; ट्रायल कोर्ट से मांगा रिकॉर्ड
Gopal Kanda Case दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश से अनुराधा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित केस में गोपाल कांडा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस संबंध में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को मंगाया है। बता दें फरवरी 2013 में अनुराधा शर्मा को उनके अशोक विहार स्थित आवास के उसी कमरे में उसी पंखे से लटका पाया गया था जिसमें उनकी बेटी लटकी हुई थी। हाल ही में 25 जुलाई 2023 को दिल्ली कोर्ट ने गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में कांडा को बरी किया था।
By Jagran NewsEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Wed, 18 Oct 2023 04:06 PM (IST)
एएनआई,पंचकूला। Gopal Kanda Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुराधा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित गोपाल कांडा के मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को मंगाया है। जिनकी अगस्त 2012 में उनकी बेटी (गितिका शर्मा) की आत्महत्या के छह महीने बाद मृत्यु हो गई थी। यह आदेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित साहनी के माध्यम से राज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था।
राज्य ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा (Aruna Chaddha) को समन करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत (magistrate Court) के आदेश को रद्द कर दिया था।
पुलिस ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसे मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 34 (सामान्य इरादा) का संज्ञान लिया और आरोपियों को तलब किया।
इससे पहले यह मामला अगस्त 2023 में न्यायमूर्ति डीके शर्मा (Justice DK Sharma) के समक्ष आया था। जिन्होंने मामले को 30-10-2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित साहनी ने ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड को तलब करने के लिए राज्य की ओर से एक आवेदन दायर किया।
यह भी पढ़ें: Haryana Crime: बिना नंबर की बाइक पर सवार दो युवकों से हेरोइन बरामद, पुलिस ने शक के आधार पर की थी पूछताछ
साहनी ने तर्क दिया कि याचिका के फैसले के लिए ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड काफी आवश्यक है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarn Kanta Sharma) ने 12 अक्टूबर, 2023 को राज्य की ओर से आवेदन स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि डिजिटल रूप में ट्रायल कोर्ट (Trial Court) रिकॉर्ड को 31 अक्टूबर के लिए पहले से तय तारीख के लिए तलब किया जाए।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।