Haryana News: हरियाणा पुलिस के निशाने पर 40 नशा तस्कर, जल्द होगी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई
Haryana News हरियाणा पुलिस के निशाने पर 40 नशा तस्कर हैं। इन तस्करों की जल्द ही संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। रविवार को चंडीगढ़ में कपूर ने बताया कि पीआइटी- एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक नौ बड़े ड्रग तस्करों को प्रिवेंटिव हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई के लिए प्रदेश पुलिस ने गृह विभाग से पहले मंजूरी ली थी।
By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Sun, 10 Sep 2023 07:23 PM (IST)
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि पुलिस द्वारा प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए 40 से अधिक नशा तस्करों की पहचान की गई है। उनके विरुद्ध बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। इन सभी नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है।
रविवार को चंडीगढ़ में कपूर ने बताया कि पीआइटी- एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक नौ बड़े ड्रग तस्करों को प्रिवेंटिव हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई के लिए प्रदेश पुलिस ने गृह विभाग से पहले मंजूरी ली थी। हिरासत में लिए गए सभी आरोपित लगातार नशे के व्यापार में शामिल थे और नशा तस्करी सक्रिय रूप से कर रहे थे।
हिरासत में लेकर विभिन्न जेलों में भेजा जा चुका
इनमें से आठ आरोपितों को पहले ही पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर विभिन्न जेलों में भेजा जा चुका है। कपूर ने बताया कि हिरासत में लिए सभी तस्कर सोनीपत, महेंद्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पंचकूला और कैथल जिलों से संबंधित हैं। एचएसएनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की संपत्तियों की पहचान की जा रही है ताकि इन तस्करों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रविधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुर्क और जब्त किया जा सके।हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि ब्यूरो ने हिरासत में लेने के लिए प्रदेश में फैले नशे के व्यापार में लिप्त 40 से अधिक अन्य प्रमुख ड्रग तस्करों की भी पहचान की है। अवैध रूप से नशा तस्करी कर कमाई गई काली संपत्ति से बनाए गए मकान, दुकान को भी जल्द ही कुर्क किया जायेगा।
प्रिवेंटिव अरेस्ट में नहीं मिलेगी जमानत
नशीली दवाओं के बढ़ते व्यापार और नशे के नेक्सस के खिलाफ अपनी इस लड़ाई में हरियाणा पुलिस नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम 1988 के प्रविधानों के तहत कार्रवाई करेगी।पिट-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और उनके मुख्य सरगनाओं व फाइनेंसरों पर नकेल कसने के लिए एक्ट में प्रविधान दिए गए हैं। इस एक्ट के तहत प्रिवेंटिव हिरासत आदेश जारी किए जाते है, जिसके बाद हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।