Haryana News: हरियाणा के 14 जिलों में GRAP लागू, नहीं चलेंगे जेनरेटर; सरकार ने किया भरपूर बिजली का इंतजाम
Haryana News हरियाणा के 14 जिलों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। इसके तहत एनसीआर के इन 14 जिलों में जेनरेटर नहीं चलाये जा सकेंगे। एनसीआर के जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए 500 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में निर्माण व तोड़फोड़ के लिए डस्ट कंट्रोल एप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वहीं सरकार ने बिजली का भरपूर इंतजाम किया है।
By Anurag AggarwaEdited By: Himani SharmaUpdated: Sun, 01 Oct 2023 05:14 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के नियम लागू हो गये हैं। इसके तहत एनसीआर के इन 14 जिलों में जेनरेटर नहीं चलाये जा सकेंगे।
केवल आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, मेडिकल उपकरण चलाने वाले संस्थान, सेना से संबंधित कार्यों और इमरजेंसी की स्थिति में ही जेनरेटर चलाने की इजाजत होगी। जहां पर पीएनजी की लाइन बिछ चुकी है, वहां पर कोयला, डीजल व जेनरेटर पर आधारित उद्योग नहीं चल सकेंगे। जहां पीएनजी की लाइन नहीं बिछ पाई है, वहां एक जनवरी 2024 से यह नियम लागू होगा।
डस्ट कंट्रोल एप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी
एनसीआर के जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए 500 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में निर्माण व तोड़फोड़ के लिए डस्ट कंट्रोल एप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। पहली बार ग्रैप के तहत निर्देशित किया गया है कि एनसीआर में पेट्रोल के बीएस-3 और डीजल के बीएस-4 चार पहिया वाहन स्टेज-तीन लागू होने के बाद कतई नहीं चलें या वायु गुणवत्ता सूचकांक के 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचते ही इन पर सख्ती से रोक लगा दी जाएगी।यह भी पढ़ें: बलराज कुंडू का एलान, किसान और मजदूर वर्ग के युवा लड़ेंगे चुनाव; जींद रैली में जारी होगा पार्टी का घोषणा पत्रग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के नियम लागू होने से एनसीआर के उद्यमियों को आने वाली बिजली संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है।
एनसीआर के शहरों में 24 घंटे की जा रही बिजली सप्लाई
प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने दावा किया कि पहले से एनसीआर के प्रमुख शहरों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। ग्रैप के नियम लागू होने के बाद अब यह अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि उद्यमियों को किसी तरह की बिजली संबंधी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ग्रैप के नियमों का सही ढंग से अनुपालन हो रहा है या नहीं, इस पर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बारीक निगाह रहेगी।
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