हरियाणा विधानसभा भंग, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी संभालेंगे मोर्चा
हरियाणा की 14वीं विधानसभा भंग हो गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सरकार की सिफारिश मान ली है। राज्यपाल ने नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को कार्यभार संभालने का आदेश दिया है। संवैधानिक संकट के चलते विधानसभा भंग करने का यह पहला मामला है। बता दें कि प्रदेश में 5 अक्टूबर को चुनाव और 8 अक्टूबर नतीजे आएंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 14वीं विधानसभा भंग कर दी है। प्रदेश सरकार की विधानसभा भंग करने की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राज्यपाल ने नायब सैनी को नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने को कहा है।
प्रदेश में पांच अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होना है, जिसके नतीजे आठ अक्टूबर को आएंगे और दशहरा यानी 12 अक्टूबर तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। राज्य सरकार ने छह माह के भीतर विधानसभा का सत्र नहीं बुला पाने के संवैधानिक संकट को टालने के लिए विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से 52 दिन पहले विधानसभा भंग कराई है।
इस तरह के संवैधानिक संकट के बाद विधानसभा भंग करने का यह पहला मामला है। देश आजाद होने के बाद कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। यहां तक कि कोरोना काल में भी हरियाणा में ऐसे संकट को टालने के लिए एक दिन का सेशन बुलाया गया था। इससे पहले भी हरियाणा विधानसभा तीन बार भंग हुई, लेकिन तब समय से पहले चुनाव करवाने के लिए ऐसा किया गया था।
राजभवन की ओर से गुरुवार को विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा भंग करने का निर्णय लेने के बाद राज्यपाल को इस संबंध में पत्र भेजा गया। हालांकि, मौजूदा 14वीं विधानसभा का कार्यकाल तीन नवंबर तक था, लेकिन संवैधानिक बाध्यता के चलते सरकार को पहले ही विधानसभा भंग करानी पड़ी।
हरियाणा में आखिरी विधानसभा सत्र 13 मार्च को हुआ था और संविधान के हिसाब से छह महीने के अंदर सत्र बुलाना जरूरी है। यह समय गुरुवार को पूरा हो रहा था, जबकि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में सरकार के पास विधानसभा सत्र बुलाने की बजाय विधानसभा भंग करने का ही विकल्प बचा था।
विधानसभा भंग करने की अधिसूचना में राज्यपाल ने लिखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उप-खंड (बी) द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं तत्काल प्रभाव से हरियाणा विधानसभा भंग करता हूं।
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