Haryana News: शिक्षा विभाग ने तैयार किया छात्र उपस्थिति माड्यूल, सरकारी स्कूलों में अब MIS पोर्टल पर दर्ज होगी अटेंडेंस
हरियाणा के शिक्षा विभाग ने छात्र उपस्थित मॉड्यूल तैयार किया है। इस मॉड्यूल के जरिए पढ़ने वाले छात्रों की दैनिक उपस्थिति को एमआईएस पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही पीटीआई और डीपीई को पीजीटी के रूप में पदोन्नत की सूची तैयार कर ली है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की दैनिक उपस्थिति अब एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली ) पोर्टल पर दर्ज होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने छात्र उपस्थिति मॉड्यूल विकसित किया है। सभी स्कूल प्रधानाचार्यों को विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों की उपस्थिति दैनिक आधार पर दर्ज करना सुनिश्चित करना होगा।
प्रभारी शिक्षक को दर्ज करनी होगी उपस्थिति
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिया है। प्रत्येक कक्षा का प्रभारी शिक्षक अपनी लागिन आईडी का उपयोग करके पोर्टल पर दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होगा।
वहीं, शिक्षा निदेशालय ने शारीरिक शिक्षकों (पीटीआई व डीपीई) को पीजीटी के रूप में पदोन्नति की सूची तैयार की है। साथ ही पीजीटी पदोन्नति को लेकर जिलावार आपत्तियां मांगी गई हैं। सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 14 नवंबर तक आपत्तियां भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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जन्मतिथि के आधार पर तय होगी संयुक्त वरिष्ठता सूची
शिक्षा विभाग द्वारा पीटीआई व डीपीई अध्यापकों की अनुमानित संयुक्त वरिष्ठता सूची पीटीआई व डीपीई के पद पर नियमित कार्यग्रहण तिथि के आधार पर तैयार की गई है। अगर, दो या दो से अधिक अध्यापकों की नियमित कार्यग्रहण तिथि एक ही दिन की है तो उस अवस्था में जन्मतिथि के आधार पर अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारित की गई है।
एडेड से टेकओवर शिक्षकों को सूची में नहीं किया जाएगा शामिल
यदि कार्यग्रहण एवं जन्मतिथि भी एक समान है तो उनकी वरिष्ठता अल्फाबेटिकल नाम के आधार पर की गई है। विभाग द्वारा तैयार की गई पदोन्नति सूची को लेकर जिलावार 14 नवंबर तक रिकॉर्ड सहित आपत्तियां मांगी गई हैं। हालांकि, पदोन्नति सूची में एडेड से टेकओवर किए अध्यापकों को नियमानुसार वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया गया है। यदि कोई ऐसा अध्यापक वरिष्ठता सूची में सम्मिलित हो तो उसकी भी सूचना मुख्यालय भेजनी होगी।
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