'खुद ही सरेंडर कर दो, वरना...', मतदान से ठीक 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने दिया कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी का आदेश
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 (Haryana Vidhan Sabha Election 2024) के बीच हाईकोर्ट ने समालखा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर के गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कल तक विधायक धर्म सिंह छौक्कर खुद ही सरेंडर कर दें लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर के गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा के समालखा से विधायक और कांग्रेस के मौजूदा प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ सुनवाई के दौरान कहा कि या तो कल तक वह खुद ही सरेंडर कर दें अन्यथा पुलिस उनको अरेस्ट करे।
हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समालखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह छौक्कर को उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया है।
हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के अनुसार, कोर्ट ने बुधवार तक धर्म सिंह छौक्कर को सरेंडर करने का आदेश देते हुए कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार करें।
गुरुवार को फिर होगी सुनवाई
इस मामले में कोर्ट के आदेश की कापी जारी नहीं हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। हाईकोर्ट इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा।
याचिका में दावा किया गया है कि गैरजमानती वारंट जारी होने के बावजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई करने में विफल रही हैं और छौक्कर निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे हैं। छौक्कर और उनके बेटों पर धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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यह मामला पानीपत के समालखा से खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले वीरेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा है। आरोप लगाया गया है कि समालखा सीट से निवर्तमान विधायक धर्म सिंह छौक्कर कानून के प्रविधानों को दरकिनार कर रहे हैं और गिरफ्तारी के डर के बिना चुनाव लड़ रहे हैं।
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