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हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर बढ़ा एक साल के लिए बैन, चुनाव के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला

हरियाणा में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनके भंडारण निर्माण और उपयोग पर भी रोक रहेगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए सभी जिला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षक सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Fri, 13 Sep 2024 07:04 PM (IST)
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गुटखा और पान मसाला की ब्रिकी पर प्रतिबंध बढ़ा। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच प्रदेश में गुटखा और पान मसाला की ब्रिकी पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। 

प्रदेश में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर एक साल और प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं इनके भंडारण, निर्माण और उपयोग पर भी रोक रहेगी।

इसको लेकर शुक्रवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

इससे पहले पिछले साल सात सितंबर को प्रदेश में तंबाकू व निकोटीन (गुटखा, पान मसाला) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।

प्रदेश में कहीं गुटखा व पान मसाला की बिक्री होती मिली तो विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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