Haryana News: अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक लोन, जानिए आवेदन की प्रक्रिया
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने BPL परिवारों से आवेदन मांगे हैं। हरियाणा सरकार (Haryana Government) सालाना 80 हजार से कम आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों को डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण देगी। इसके लिए बीपीएस परिवार निगम की वेबसाइट पर जाकर ऋण आवेदन के लिए आवेदन कर जिला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
By Sudhir TanwarEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Sat, 21 Oct 2023 06:04 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में एक लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों को सरकार स्वरोजगार के लिए डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण दिलाएगी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बीपीएल परिवारों से ऋण के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट www.hsfdc.org.in पर ऋण आवेदन फार्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
योजना के लाभार्थियों को बैंक लोन में भी मिलेगी 10 हजार की सब्सिडी
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बेरोजगारों को अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण से अनुसूचित जाति परिवार पशु पालन, करियाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई काम कर सकते हैं। निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर) उपलब्ध कराई जाती है।
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महिलाओं और पुरुषों को स्वरोजगार के लिए दे रही ऋण
वहीं, महिला समृद्धि योजना व सूक्ष्म ऋण योजना के तहत महिला व पुरुषों को स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। ऋण लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदनकर्ता बेरोजगार होना चाहिए। योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 हजार रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी।महिला समृद्धि योजना के तहत महिला सिलाई कार्य, किसी भी प्रकार की दुकान व डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण ले सकती है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार निगम की तरफ से सूक्ष्म ऋण योजना के तहत भी दुकान व डेयरी पालन के लिए एक लाख रुपए का ऋण दिया जाता है।
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