ग्रामीण परिवारों को CM मनोहर का तोहफा, 8 साल से 29 लाख लोगों का बकाया पानी बिल माफ; 374.28 करोड़ राशि का करना था भुगतान
हरियाणा सरकार ने करीब 29 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं पर बकाया पेयजल की राशि (water bill) सरचार्ज और ब्याज के 374 करोड़ 28 लाख रुपये माफ कर दिए हैं। इसमें एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक पेयजल शुल्क 336.35 करोड़ रुपये शामिल है जबकि एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक सरचार्ज और ब्याज की राशि 37.93 करोड़ रुपये है जिसे माफ किया गया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News: सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने करीब 29 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं पर बकाया पेयजल की राशि (water bill), सरचार्ज और ब्याज के 374 करोड़ 28 लाख रुपये माफ कर दिए हैं।
इसमें एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक पेयजल शुल्क 336.35 करोड़ रुपये शामिल है, जबकि एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक सरचार्ज और ब्याज की राशि 37.93 करोड़ रुपये है, जिसे माफ किया गया है।
ग्रामीण चौकीदारों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी
इस फैसले से गांवों में रहने वाले लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृति के बाद दो लाख रुपये एकमुश्त वित्तीय लाभ देने का फैसला किया है।
इनके मासिक मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मानदेय सात हजार से बढ़ाकर 11 हजार रुपये मासिक कर दिया गया है। वर्दी भत्ता 2500 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रति वर्ष किया गया है।
ग्रामीण चौकीदारों को हर पांच साल में इतना मिलेगा साइकिल भत्ता
ग्रामीण चौकीदारों को साइकिल भत्ता हर पांच साल में 3500 रुपये मिला करेगा। इन सभी वित्तीय लाभों पर हर साल 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई साल 2024 की पहली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह दोनों बड़े फैसले लिए गए।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 374.28 करोड़ रुपये के पेयजल शुल्क, सरचार्ज और ब्याज में मिली माफी का सबसे अधिक फायदा गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को होगा।
अटेली मंडी में सीएम ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस
लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं में हालांकि सामान्य श्रेणी के पेयजल उपभोक्ता भी काफी संख्या में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले के अटेली मंडी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के 28.87 लाख पेयजल कनेक्शनधारकों को राहत देने की घोषणा की थी, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि यह छूट जन स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है।
ग्रामीणों का इतना पानी का बिल हुआ माफ
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपये की पेयजल शुल्क माफी को मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक जमा हुए पेयजल शुल्क पर कुल 37.93 करोड़ रुपये का सरचार्ज और ब्याज माफ करने को भी मंजूरी दी।
यह भी पढ़ें- Haryana Eco Tourism: हरियाणा में अब तेजी से बढ़ेगा इको टूरिज्म, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगाई मुहर
हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन
भारतीय मजदूर संघ की मांगों को सरकार ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृति के बाद एकमुश्त दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों को हरियाणा चौकीदार संशोधन नियम 2024 कहा जाएगा।
हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण चौकीदारों की मांगों और मुद्दों को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें भारतीय मजदूर संघ और ग्रामीण चौकीदारों की राज्य इकाई सहित ग्रामीण चौकीदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगे रखी थी। इन सभी मांगों को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है।
यह भी पढ़ें- हरियाणा में 3 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार को मिलेगा वित्तीय लाभ, जल शुल्क भी किए गए माफ; CM मनोहर लाल की घोषणा