अब ट्रैवल एजेंट नहीं कर सकेंगे लोगों से धोखाधड़ी, विधानसभा में ट्रैवल जंकी के खिलाफ विधेयक पेश करेगी हरियाणा सरकार
हरियाणवी युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एजेंटों के पंजीकरण से लेकर उनकी जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है। सरकार ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया और 15 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने पर ये विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक से अब ट्रैवल एजेंट लोगो को अपनी धोखाधड़ी का शिकार नहीं बना पाएंगे।
By Dayanand SharmaEdited By: Preeti GuptaUpdated: Fri, 01 Dec 2023 11:43 AM (IST)
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा में अब ट्रैवल एजेंट लोगो को अपनी धोखाधड़ी का शिकार नहीं बना पाएंगे। हरियाणवी युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एजेंटों के पंजीकरण से लेकर उनकी जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है।
विधानसभा में पेश होगा ट्रैवल एजेंसियों के लिए विधेयक
इसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा ट्रैवल्स एजेंसियों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2023 और साथ ही हरियाणा ट्रैवल्स एजेंसियों का पंजीकरण और विनियमन नियम 2023 का मसौदा तैयार किया है। विधेयक को 15 दिसंबर से आरंभ हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है।
एजेंटों के पंजीकरण के लिए उठाए जा रहे आवश्यक कदम
हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने राज्य में अवैध ट्रैवल एजेंटों की जांच के लिए राज्य के प्रयासों के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामे में यह जानकारी दी है। गृह सचिव ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में एजेंटों के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं।हरियाणा सरकार ने तैयार किया मसौदा
इस संबंध में, दी हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ दी ट्रैवल एजेंसी बिल 2023 के साथ-साथ दी हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन आफ दी ट्रैवल एजेंसी रूल्स 2023 का एक मसौदा तैयार किया गया है और 20 नवंबर को आवश्यक टिप्पणियों के लिए डीजीपी को भेजा गया है। मसौदा विधेयक और मसौदा नियमों को अब उचित निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया है।अपंजीकृत एजेंट के खिलाफ इस धारा में दर्ज होता है मामला
गृह सचिव के मुताबिक, फिलहाल जब भी किसी जिले में किसी अपंजीकृत एजेंट के खिलाफ कोई मामला पुलिस को बताया जाता है, तो ऐसे अपंजीकृत इमीग्रेशन एजेंटों के खिलाफ इमीग्रेशन अधिनियम की धारा 10 और 24 के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
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