हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, औद्योगिक कॉलोनियों की जाएंगी नियमित
हरियाणा सरकार राज्य में अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। इस बिल के अनुसार कम से कम 50 उद्यमियों वाली और 10 एकड़ तक के क्षेत्रफल वाली कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। उद्यमियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और अंतिम निर्णय तक उनके खिलाफ कार्रवाई निलंबित रहेगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार हजारों उद्यमियों को बड़ी राहत देने जा रही है। अनाधिकृत औद्योगिक कालोनियों को नियमित करेगी। इसके लिए विधानसभा में हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र से बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए (विशेष प्रविधान) संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इस बिल को पेश करेंगे। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री ने साल 2025-26 का बजट पेश करते हुए अनाधिकृत औद्योगिक कालोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी। विधानसभा में बिल के पेश होते ही अनाधिकृत औद्योगिक कालोनियों को सभी संबंधित विभागों द्वारा तब तक वैध कालोनियां मानकर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जब तक उन पर उद्यमियों के आवेदन पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता।
इस बिल के प्रविधानों के तहत ऐसी सभी अनाधिकृत औद्योगिक कालोनियां नियमित हो सकेंगी, जहां कम से कम 50 उद्यमी अपना कारोबार करते हैं और उनकी इकाइयों का क्षेत्रफल कम से कम 10 एकड़ तक है। अधिकतम संख्या कितनी भी हो सकती है। उद्यमियों को सामूहिक रूप से राज्य सरकार के पोर्टल पर औद्योगिक अनियमित कालोनी को नियमित करने के लिए आवेदन करना होगा।
हरियाणा की भाजपा सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में 2145 अनियमित कालोनियों को नियमित किया गया है, जबकि 684 अनियमित कालोनियां ऐसी हैं, जो शहरी निकाय क्षेत्रों से बाहर मौजूद थी, मगर उन्हें शहरी निकाय क्षेत्रों मानकर नियमित करते हुए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले संशोधन विधेयक के मुताबिक हरियाणा सरकार ने जिस तरह से अवैध कालोनियों को नियमित किया था, उसी तर्ज पर राज्य की औद्योगिक कालोनियों को नियमित किया जाएगा।
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