हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब 18 साल से कम उम्र के युवाओं को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी; पढ़ें क्या है नया नियम
हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु 42 साल निर्धारित कर दी गई है। एससी बीसी दिव्यांग सैनिकों की पत्नियां विधवा और तलाकशुदा महिलाएं व अविवाहित युवतियां 47 साल तथा दिव्यांग और कच्चे कर्मचाारी 52 साल की उम्र तक हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
By Sudhir TanwarEdited By: Preeti GuptaUpdated: Sat, 04 Nov 2023 10:39 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा में अब किसी भी विभाग में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 साल तक के उम्र के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे।
इन वर्ग के लोगों को मिलेगी छूट
अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट रहेगी। दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा।
आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा भी बढ़ाई गई
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि प्रदेश सरकार पहले ही आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा 17 साल से बढ़ाकर 18 साल कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 साल है।18 साल से ज्यादा होगी उम्र को ही मिलेगी नौकरी
अब सभी विभागों में सभी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होगी। जहां सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए कर्तव्यों की प्रकृति तथा आवश्यक योग्यता के कारण किसी विभाग में किसी विशेष पद के लिए सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा अठारह वर्ष से अधिक या अधिकतम आयु सीमा बयालीस वर्ष से कम या अधिक है तो आयु अपरिवर्तनीय रहेगी ।यह भी पढ़ें- रेवाड़ी में बनेगा देश का 22वां AIIMS, PM मोदी करेंगे शिलान्यास; हरियाणा में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर सकते हैं प्रधानमंत्री
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