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Lok Sabha Election 2024: हरियाणा में चुनाव आयोग का सुरक्षा कवच, ड्यूटी के दौरान मारे जाने पर परिजनों को मिलेंगे इतने रुपए

हरियाणा में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में प्रशासन तैयारियों में जुटा है। हरियाणा में चुनाव (Haryana Lok Sabha Election 2024) के दौरान कोई हिंसक घटनाओं बम ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाओं अथवा गोलीबारी में मृत्यु होने की स्थिति में ड्यूटी पर तैनात संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के परिवारजनों को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Fri, 03 May 2024 01:42 PM (IST)
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Haryana Lok Sabha Election 2024: हरियाणा में चुनाव आयोग का सुरक्षा कवच
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Lok Sabha Election 2024: हरियाणा के निर्वाचन विभाग ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग एवं सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी तरह की अनहोनी होने पर उनके परिवारजन को एक्सग्रेशिया के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

ड्यूटी के दौरान मौत पर 30 लाख

ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाओं अथवा गोलीबारी में मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के परिवारजनों को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

ड्यूटी पर किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी की स्थायी दिव्यांगता पर परिवारजनों को 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रविधान किया गया है।

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निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने दी जानकारी

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोई अनहोनी होने पर दी जाने वाली यह एक्सग्रेशिया राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाले अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी।

अनुकंपा राशि की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेवारी जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक की होगी और कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता होने की घटना की तिथि से 10 दिन के अंदर-अंदर आरंभ करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा एक माह के भीतर संबंधित मामले का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। 

सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम

अनुराग अग्रवाल के अनुसार पोलिंग कर्मियों के लिए ट्रेनिंग केंद्र, डिस्पैच तथा रिसीविंग केंद्रों पर स्वास्थ्य देखभाल, फर्स्ट-एड की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी और डाक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफयुक्त एक एंबुलेंस की भी व्यवस्था होगी।

साथ ही, सभी जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के वेलफेयर व अन्य सुविधाओं के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेंगे और इसकी जानकारी मुख्यालय को देंगे।

उन्होंने बताया कि चुनाव डयूटी की समयावधि चुनावों की घोषणाओं की तिथि से लेकर परिणाम की तिथि तक (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) मानी जाएगी।

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