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Haryana Lok Sabha Election 2024: बजा चुनावी बिगुल, लोकसभा खत्म होते ही विधानसभा चुनाव में जुटेंगे प्रदेश के दल

Haryana Lok Sabha Election 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव खत्‍म होते ही सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए कराया जाने वाला है क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यह भी चर्चा थी कि प्रदेश सरकार करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं कराएगी।

By Jagran News Edited By: Himani Sharma Updated: Sun, 17 Mar 2024 12:12 PM (IST)
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लोकसभा खत्म होते ही विधानसभा चुनाव में जुटेंगे प्रदेश के दल (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Lok Sabha Election 2024: हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में मतदान की घोषणा के साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल तीन नवंबर 2024 तक है।

राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को जिस तरह का चुनाव शेड्यूल घोषित किया है, उससे यह साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा के राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना पड़ेगा।

आशंका पूरी तरह से साबित हुई निर्मूल

प्रदेश के राजनीतिक दलों को लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने की संभावना इसलिए नजर आ रही थी, क्योंकि भाजपा सरकार एक देश-एक चुनाव की प्रक्रिया को आत्मसात करने जा रही है।

हालांकि यह अगली बार के चुनाव के लिए है, लेकिन प्रयोग के तौर पर इसी बार इसकी शुरुआत होने की संभावना राजनीतिक दलों को लग रही थी, मगर केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब राज्यों में चुनाव का शेड्यूल घोषित किया तो उनकी आशंका पूरी तरह से निर्मूल साबित हुई।

नायब सैनी करेंगे अपना कार्यकाल पूरा

करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए कराया जाने वाला है, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यह भी चर्चा थी कि प्रदेश सरकार करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं कराएगी और मुख्यमंत्री के पद पर छह माह का कार्यकाल पूरा होने से कुछ समय पहले ही नायब सिंह सैनी सीएम पद से इस्तीफा देकर विधानसभा भंग कर देंगे, मगर यह आशंका भी निर्मूल साबित हुई। कोई भी सांसद अथवा बिना विधायक बने व्यक्ति छह माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है।

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यह है सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

संविधान के अनुसार इन सभी विधानसभाओं में सबसे पहले जिसकी अवधि खत्म होगी, उससे पहले चुनाव करवा लिए जाएं। यही बात सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कही हुई है कि अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव करवाए जाने चाहिए।

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अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते तो समस्या यह आती है कि दो जून तक यह चुनाव करवाने होते। हरियाणा विधानसभा की अवधि चूंकि तीन नवंबर को खत्म हो रही है, लेकिन किसी भी हिसाब से चार मई से पहले हरियाणा की नोटिफिकेशन नहीं हो सकती थी और हो भी जाती तो दो जून तक चुनाव नहीं हो सकते थे।

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