Haryana Lok Sabha Election: स्कूल-कॉलेजों के मैदान में प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे चुनावी रैलियां, धार्मिक जगहों पर भी रोक
हरियाणा की दस संसदीय सीटों (Haryana Lok Sabha Election 2024) पर छठे चरण यानी 25 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल प्रचार-प्रसार में जुटे हैं। इसी कढ़ी में सख्त निर्देश हैं कि कोई भी प्रत्याशी स्कूल-कॉलेजों के मैदान में चुनावी रैलियां नहीं कर सकेंगे। मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारा सहित सभी धार्मिक स्थलों में चुनाव संबंधित सामग्री के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के रण में उतरी राजनीतिक पार्टियां और कोई भी प्रत्याशी स्कूल-कॉलेजों के मैदान में चुनावी रैलियां नहीं कर सकेंगे। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा सहित सभी धार्मिक स्थलों में चुनाव संबंधित सामग्री के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है।
खेल मैदान का प्रयोग चुनावी रैली के लिए नहीं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा व पंजाब को छोड़कर अन्य प्रदेशों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल प्रबंधन की अनुमति से खेल मैदान का उपयोग चुनावी रैली के लिए किया जा सकता है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा और पंजाब में इस मुद्दे पर व्यक्त निषेध (एक्सप्रेस प्रोहिबिशन) लगा रखा है।
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धार्मिक स्थलों पर भी नहीं लगा सकते चुनाव सामग्री
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता।धार्मिक स्थलों में चुनावी भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान रक्षाकर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षाकर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
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