HSSC Recruitment: डिग्री व डिप्लोमाधारक नव चयनित 100 कर्मचारियों को ज्वाइनिंग नहीं, अब हाईकोर्ट का करेंगे रुख
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित करीब 100 डिग्री व डिप्लोमाधारक (इलेक्ट्रिकल) की एक महीने बाद भी उत्तर हरियाणा वितरण बिजली निगम में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इस कारण नौकरी मिलने की खुशी इन युवाओं के लिए निराशा में बदल रही है। अपनी ज्वाइनिंग नहीं होने के विरुद्ध नव चयनित असिस्टेंट लाइनमैन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित करीब 100 डिग्री व डिप्लोमाधारक (इलेक्ट्रिकल) की एक महीने बाद भी उत्तर हरियाणा वितरण बिजली निगम में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है।
इस कारण नौकरी मिलने की खुशी इन युवाओं के लिए निराशा में बदल रही है। अपनी ज्वाइनिंग नहीं होने के विरुद्ध नव चयनित असिस्टेंट लाइनमैन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं।
यहां फंसा है पेंच
बताया जाता है कि इन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग इसलिए नहीं हो रही है, क्योंकि उनके पास असिस्टेंट लाइनमैन की शैक्षणिक मैट्रिक पास जमा आइटीआइ 60 प्रतिशत की बजाय हायर क्वालीफिकेशन यानी चार साल की बीटेक व तीन साल का डिप्लोमा 55 प्रतिशत नंबर के साथ है।बिजली वितरण निगम मैनेजमेंट व सरकार बीटेक इलेक्ट्रिकल व डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 55 प्रतिशत को मैट्रिक आइटीआइ 60 प्रतिशत नंबर के बराबर भी मानने को तैयार नहीं है। वह डिग्री व डिप्लोमा में भी 60 प्रतिशत नंबर की मांग कर रही है।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि नव चयनित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के लिए पत्र भेजा गया।
जब विद्यार्थी यूएचवीवीएन के हेडक्वार्टर पंचकूला अपने कागजात लेकर पहुंचे तो वहां डिप्लोमा व डिग्री में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले नव चयनित असिस्टेंट लाइनमैन को ज्वाइन नहीं करवाया गया। यूएचवीवीएन द्वारा उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया।
लांबा के अनुसार डीएचवीवीएन में डिप्लोमा व डिग्रीधारक इलेक्ट्रिकल में 60 प्रतिशत कम अंक वाले एक दर्जन नव चयनित असिस्टेंट लाइनमैन को ज्वानिंग करवा गया और उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन एक महीने बाद पिछले शुक्रवार को 12 असिस्टेंट लाइनमैन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ज्वाइनिंग नहीं हुई तो इन कर्मचारियों के पास पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
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