Haryana News: अभी नहीं हो पाएगा भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव, जानिए हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा
Haryana News भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर लगी रोक जारी रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दिया है। पिछली सुनवाई पर हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन ने स्वीकार किया था कि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों में वोट डालने के लिए वैध सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। Haryana News: भारतीय कुश्ती महासंघ (Indian Wrestling Federation) के चुनाव पर लगी रोक जारी रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों के इस मामले में जवाब दायर करने के लिए समय की मांग पर यह आदेश दिया।
रोहतक स्थित हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ (Haryana Amateur Wrestling Association) के प्रतिनिधियों के मताधिकार को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हरियाणा कुश्ती संघ ने याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया था कि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ रोहतक को हरियाणा ओलिंपिक संघ से मान्यता नहीं है।
एमेच्योर कुश्ती संघ के सदस्यों के मतदान अधिकार को लेकर था विवाद
पिछली सुनवाई पर हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन (Haryana Olympic Association) ने स्वीकार किया था कि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों में वोट डालने के लिए वैध सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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हरियाणा एमच्योर रेसलिंग एसोसिएशन के सदस्यों के वोट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं
इस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि अभी हरियाणा एमच्योर रेसलिंग एसोसिएशन के सदस्यों के वोट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और उनकी ओर से भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में वोटिंग के महत्वपूर्ण अधिकार का दावा किया जा रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी।
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