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Haryana News: खुशखबरी! पुरानी कॉलोनी में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन निर्माण की अनुमति, क्या हैं शर्तें?

Haryana News हरियाणा सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब पुराने कॉलोनी में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन निर्माण की अनुमति दी है। लेकिन लोगों को कुछ शर्तों को पालन करना होगा। इसके बाद ही वे चार मंजिला इमारत बना सकते हैं। यदि प्लाट पर तीन मंजिल व बेसमेंट बनाने की अनुमति है तथा अब स्टिल्ट 4 निर्माण की अनुमति ली गई है।

By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar Updated: Sat, 27 Jul 2024 06:29 PM (IST)
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Haryana News: चार मंजिला भवन निर्माण की मंजूरी, इन शर्तों को करना होगा पालन।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शहरों में पुरानी कॉलोनियों और सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला (एस 4) निर्माण की अनुमति मिलेगी, लेकिन शर्तों के साथ। हालांकि जिन कालोनियों का लेआउट प्लान प्रति प्लाट चार आवासीय इकाइयों के साथ अनुमोदित है, उन्हें बिना किसी शर्त के भवन निर्माण की अनुमति मिलेगी। दीन दयाल उपाध्याय जन आवास योजना कॉलोनियों में एस 4 मंजिलों के निर्माण के लिए नियमों में कुछ ढील दी जाएगी।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने एस 4 मंजिलों के निर्माण को लेकर मानक संचालन प्रणाली (एसओपी) जारी कर दी है। जिन कालोनियों और सेक्टरों में लेआउट प्लान प्रति प्लाट तीन आवासीय इकाइयों के साथ अनुमोदित है, वहां सड़क 10 मीटर की होने पर कुछ शर्तों के साथ स्टिल्ट 4 मंजिल के निर्माण की अनुमति होगी।

एस4 पोर्टल पर करना होगा अपलोड

मालिक को पड़ोसियों से सहमति लेकर इसे एस 4 पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पड़ोसी के नहीं मानने पर 1.8 मीटर जगह (साइड सेटबैक) छोड़कर चौथी मंजिल बना सकता है। सहमति नहीं देने वाला पड़ोसी भी भविष्य में एस 4 का निर्माण नहीं कर सकेगा।

इन प्लाटों पर नहीं बना सकते बेसमेंट

यदि प्लाट पर तीन मंजिल व बेसमेंट बनाने की अनुमति है तथा अब स्टिल्ट 4 निर्माण की अनुमति ली गई है, तो बेसमेंट के निर्माण और कामन दीवार पर भार नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि, आसपास के पॉलाट मालिकों की सहमति से बेसमेंट के निर्माण और कामन दीवार पर भार डालने की अनुमति होगी।

आवासीय प्लाटों की पूरी पंक्ति को एक बार में बनाया जाता है तो कामन दीवार के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। 10 मीटर चौड़ाई और 250 वर्ग मीटर क्षेत्र से कम के प्लाटों पर बेसमेंट नहीं बनाया जा सकता।

आवंटी नीलामी की राशि ले सकेगा वापस

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्लाट इनबिल्ट परचेजेबल फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) के साथ नीलाम किए गए और सभी शर्त पूरी करते हैं, उनके मालिक या तो एस 4 निर्माण कर सकते हैं अथवा परचेजेबल डेवलपमेंट राइट्स (पीडीआर) रिफंड की मांग कर सकते हैं।

रिफंड के आवेदन की तिथि से आठ प्रतिशत ब्याज सहित रिफंड दिया जाएगा। यदि प्लाट 4 या 3 मंजिल निर्माण की अनुमति में नहीं आता है तो आवंटी नीलामी की पूरी राशि वापस ले सकेगा।

पहले ही एस 4 बना चुके लोगों को राहत

बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बिना एस 4 निर्माण करने वाले भवन मालिक कंपोजिशन आफ आफेंस के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। साथ लगते भूखंड स्वामियों द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने पर आवेदन के 90 दिनों के भीतर अनुमति कंपोजिशन शुल्क की वसूली की जाएगी।

जहां पड़ोसी के साथ विवाद है, वहां आपसी समझौते के लिए एक और मौका दिया जाएगा। यदि विवाद नहीं सुलझा तो स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाएगा। ऐसे कंपोजिशन आफ आफेंस की अनुमति बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के बिना किए गए निर्माण और हरियाणा बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुरूप निर्माण के लिए निर्धारित दर से 10 गुणा अधिक कंपोजिशन फीस वसूलने के बाद दी जा सकती है।

पीडीआर 25 प्रतिशत महंगा

पहले ढाई मंजिल के निर्माण के साथ एफएआर की अनुमति मिलती थी। उसके बाद यदि मालिक तीसरी या चौथी मंजिल बनाना चाहता है तो उसे अतिरिक्त राशि का भुगतान कर एफएआर की मंजूरी लेनी पड़ती है। अब सरकार ने 250 वर्ग मीटर से 350 वर्ग मीटर तक के प्लाट के लिए निर्धारित दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

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