Haryana: आतंकी संगठनों के वित्त पर NIA का प्रहार, खालिस्तानी उग्रवादी रिंदा के सहयोगियों की संपत्ति जब्त
Haryana News आतंकवादी संगठनों पर हरियाणा की स्पेशल एनआईए अदालत ने खालिस्तानी उग्रवादी रिंदा के सहयोगियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। मामले में एनआईए न्यायालय ने एजेंसी के आवेदन को मंजूरी दे दी है जिसमें आतंकवादी संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई है। आतंकवादी इनोवा कार में खेप को तेलंगाना के आदिलाबाद में पहुंचाने जा रहे थे।
By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Thu, 14 Sep 2023 05:04 PM (IST)
चंडीगढ़, एजेंसी: हरियाणा की स्पेशल एनआईए अदालत ने खालिस्तानी आतंकी रिंदा के सहयोगियों की संपत्ति जब्त कर ली है। आतंवादी संगठनों के वित्त पर प्रहार करने की नई रणनीति बनाई गई है। एनआईए ने आतंकवादियों की संपत्तियों को आतंकवाद की आय के रूप में संलग्न करने के बाद गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 26 के तहत जब्त करने की मांग की है।
वित्तीय संसाधनों को खत्म करने के लिए अपनाया यह तरीका
संघीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा, "देश में आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए संपत्तियों को जब्त करना एनआईए की रणनीति में एक प्रमुख नया उपकरण है। एनआईए ने आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ उनके गुर्गों और सहयोगियों के वित्तीय संसाधनों को खत्म करने के लिए इस रणनीति को अपनाया है।"
स्पेशल अदालत ने आतंकवाद-रोधी एजेंसी के आवेदन को दी मंजूरी
मौजूदा मामले में एनआईए की स्पेशल अदालत ने आतंकवाद-रोधी एजेंसी के आवेदन को मंजूरी दी है। इसमें संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई है। वहीं इसमें 7.80 लाख रुपये नकद और एक हाई-एंड कार शामिल है। इसका इस्तेमाल अपराधियों ने हथियार, गोला-बारूद के परिवहन के लिए किया था।यह भी पढ़ें: Karnal News: गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप, थाने में धरने पर बैठे सिख समुदाय के लोग; कार्रवाई की मांगहरियाणा पुलिस ने पिछले साल 5 मई को चार आरोपितों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपित गुरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह, परमिंदर सिंह और भूपिंदर सिंह से तीन तात्कालिक विस्फोटक उपकरण, दो मैगजीन के साथ एक पिस्तौल, 31 राउंड गोला बारूद और 1.30 लाख रुपये नकद जब्त किए थे।
आरोपित आदिलाबाद पहुंचाने जा रहे थे हथियार
वहीं आरोपित अपनी कार से खेप को तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचाने जा रहे थे। हथियार और नकदी छिपाने के लिए वाहन में एक विशेष रूप से डिजाइन की गई गुहा बनाई गई थी। हरियाणा के मधुभान पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 24 मई, 2022 को एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।
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