Haryana News: हरियाणा पुलिस ने पंजाब में घुसकर की थी कार्रवाई, अब HC कोर्ट पहुंचा मामला; FIR दर्ज करने की मांग
Haryana News शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने पंजाब में घुस कर कार्रवाई की थी। अब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। याची ने एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। याची ने कहा कि हरियाणा पुलिस की हिंसक कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में पत्रकार व आम लोग घायल हुए हैं। इस मामले में जो बल प्रयोग किया गया था।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। 13 फरवरी को हरियाणा पुलिस (Haryana Police) की पंजाब के क्षेत्राधिकार में शंभू बॉर्डर पर किसानों व पत्रकारों पर की गई कार्रवाई के मामले में एफआइआर दर्ज करने व निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में पत्रकार ने खुद को किसान आंदोलन मामले में पक्ष बनाने की भी मांग की है। हाई कोर्ट ने इस अर्जी पर सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
हरियाणा पुलिस ने पंजाब में आकर किया हमला
याचिका दाखिल करते हुए पत्रकार ने बताया कि वह किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहा था। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने पंजाब के क्षेत्राधिकार में आकर किसानों पर हमला कर दिया। इस दौरान रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के गोले और अन्य तरह की कार्रवाई की गई। ऐसे ही एक आंसू गैस के गोले का शैल याची के सिर पर आ लगा और वह बुरी तरह से घायल हो गया।
यह भी पढ़ें: हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार; CM सैनी संभाले गृह और राजस्व सहित 13 महकमे, जेपी दलाल बने नए वित्त मंत्री
पत्रकार और आम लोग हुए घायल
याची ने कहा कि हरियाणा पुलिस की हिंसक कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में पत्रकार व आम लोग घायल हुए हैं। इस मामले में जो बल प्रयोग किया गया था, क्या वह जायज था, यह पता लगाना बेहद जरूरी है।
यह भी पढ़ें: Holi 2024: रंगों के त्योहार ने बढ़ाई बाजार की रौनक, पबजी टैंक और सीज फायर सिलेंडर बने बच्चों की पहली पसंद
साथ ही हरियाणा पुलिस की कार्रवाई की भी जांच जरूरी है। ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में एफआइआर दर्ज करने का आदेश जारी करे और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो। हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए अब सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।