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Haryana News: प्रदेश में 4360 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण, सरकार ने मांगा जवाब; देखें क्‍या है मामला

Haryana News हाई कोर्ट में पूर्व में दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में नगरपालिका क्षेत्रों में कुल लगभग 4360 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है। हाई कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे के अनुसार गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में 1896.55 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। भिवानी के बवानीखेड़ा में 230 एकड़ जमीन पर कब्जा है और उसे हटाने के मामले कथित तौर पर 2016 से लंबित हैं।

By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Fri, 06 Oct 2023 08:46 AM (IST)
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प्रदेश में 4360 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: हरियाणा राज्य के विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में अनाधिकृत अतिक्रमण पर रिपोर्ट देने के लिए हाई कोर्ट ने सरकार को दिसंबर माह तक का समय दिया है। हाई कोर्ट में पूर्व में दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में नगरपालिका क्षेत्रों में कुल लगभग 4360 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है। हाई कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे के अनुसार गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में 1896.55 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है।

कथित तौर पर मामले दर्ज

पंचकूला की एमसी सीमा के भीतर कालका में 486 एकड़ क्षेत्र, झज्जर के बेरी में 145.75 एकड़, पिहोवा में 243.48 एकड़ भूमि, शाहाबाद में 622.5 एकड़ भूमि और थानेसर जिला कुरुक्षेत्र में 149.9 एकड़ भूमि अवैध अतिक्रमण के अधीन है। भिवानी के बवानीखेड़ा में 230 एकड़ जमीन पर कब्जा है और उसे हटाने के मामले कथित तौर पर 2016 से लंबित हैं।

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अधिकारी को पिछले कुछ सालों से नहीं किया गया तैनात

अंबाला शहर में 24.62 एकड़ और अंबाला सदर में 90.6 एकड़ जमीन पर कब्जा है। इस प्रकार अंबाला में 115 एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण के अधीन है और अभी तक मुद्दों को देखने वाले अधिकारी को पिछले कुछ वर्षों से तैनात नहीं किया गया है। पिछली एक सुनवाई पर हाई कोर्ट ने वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट की प्रति मुख्य सचिव हरियाणा को भेजने व उन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आदेश दिया था, जिनके कारण यह अतिक्रमण हुआ है या वे इस अतिक्रमण को हटाने में विफल रहे हैं।

कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी यह आदेश दिया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमण से बचाने के साथ-साथ अतिक्रमण हटाने के लिए समय पर कार्रवाई हो। अपने एक आदेश में हाई कोर्ट ने हरियाणा में अतिक्रमण की गई नगरपालिका की संपत्ति/भूमि के कुल क्षेत्रफल के संबंध में विवरण मांगा था।

अधिनियम के तहत अनुविभागीय अधिकारी जिम्मेदार

हरियाणा में एमसी की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट रखते हुए सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया था कि निगम क्षेत्र में संयुक्त आयुक्त को जमीन खाली कराने का अधिकार है जबकि नगर पालिकाओं में आने वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत अनुविभागीय अधिकारी जिम्मेदार हैं। हाईकोर्ट को सूचित किया गया था कि अंबाला शहर में संयुक्त आयुक्त का एक स्वीकृत पद है और तीन साल से अधिक समय से खाली पड़ा है।

पंचकूला में हैं संयुक्त आयुक्त के दो स्वीकृत पद

पंचकूला में संयुक्त आयुक्त के दो स्वीकृत पद हैं। 13 फरवरी 2022 से एक पद रिक्त है। राज्य में नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित एक याचिका के मद्देनजर यह मामला हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है। हाई कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक भूमि के इतने बड़े हिस्से पर रातों रात कब्जा नहीं किया जा सकता था। यह स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों की ओर से चूक का मामला है, जिन्हें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

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