Haryana: प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर HC ने जताई चिंता, महाधिवक्ताओं से इस मामले में मांगी सलाह
घर से भाग कर आए प्रेमी जोड़ों द्वारा सुरक्षा याचिकाओं की बढ़ती संख्या को लेकर HC ने चिंता जाहिर की। हाई कोर्ट ने इसके लिए पंजाब हरियाणा के महाधिवक्ता और यूटी चंडीगढ़ से समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर सहायता मांगी है। हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य और कानूनी सहायता वकील से सवाल किया कि क्या इसे व्यवस्थित करने के लिए कोई तंत्र बनाया जा सकता है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को घर से भाग कर आए प्रेमी जोड़ों द्वारा सुरक्षा याचिकाओं की बढ़ती संख्या को व्यवस्थित करने के लिए पंजाब, हरियाणा के महाधिवक्ता और यूटी चंडीगढ़ से इस मामले में कोर्ट की सहायता करने को कहा है।
जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि पंजाब, हरियाणा के महाधिवक्ता और यूटी चंडीगढ़ से अनुरोध है कि वे विशेष रूप से समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर, समाज के सार्वजनिक हित में, क्या ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को व्यवस्थित करने के लिए कोई मानक संचालन तैयार किया जा सकता है।
सुरक्षा याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने जाहिर की चिंता
लगभग प्रतिदिन सुरक्षा याचिकाएं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य और कानूनी सहायता वकील से सवाल किया कि क्या इसे व्यवस्थित करने के लिए कोई तंत्र बनाया जा सकता है क्योंकि जोड़े अपनी शादी के अगले दिन सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में दौड़ रहे है।
हाई कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब एक समलैंगिक लड़की ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, साथ ही अपने साथी प्रेमिका की सुरक्षा की मांग की, जिसके परिवार ने कथित तौर पर उसे अवैध हिरासत में रखा था।
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