जेल में कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के बढ़ते आंकड़े पर HC सख्त, हरियाणा-पंजाब से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बदहालियों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। जेलों में कई कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं। सुप्री कोर्ट के बाद यह एक्शन लिया गया। कोर्ट ने कहा कि जेलों में हालत ऐसे हैं कि कई कैदी इससे परेशान होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं।
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु (Unnatural death of prisoners), बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बदहालियों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने पंजाब और हरियाणा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
कोर्ट ने सभी पक्षों को रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जेलों में कैदियों की बदहाल स्थिति के मामले में दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए देश की सभी हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेने के आदेश दिए थे।
जेलों में कैदी कर रहे आत्महत्या
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों में सुधार के लिए सुनवाई करें। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि जेलों में कई कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं। जेलों में हालत ऐसे हैं कि कई कैदी इससे परेशान होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। लिहाजा इनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
जेलों में माहौल सुधारने की है जरुरत-सुप्रीम कोर्ट
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने महसूस किया है कि जेलों में कैदियों को निम्नतम स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेलों का माहौल सुधारे जाने की जरूरत है। सिर्फ जेल का नाम बदल कर इसे सुधार गृह कर देने से कुछ भी नहीं बदलता बल्कि जेलों में सुधार भी नजर आना जरूरी है।
HC ने दिया स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश
शिमला और दिल्ली में ओपन जेल का कॉन्सेप्ट काफी हद तक सफल रहा है। लिहाजा इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है।