कार्तिकेय शर्मा के निर्वाचन को अजय माकन ने दी चुनौती, अमान्य बताया चुनाव; HC ने 20 दिसंबर तक सुनवाई की स्थगित
राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 20 दिसम्बर तक स्थगित कर दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन द्वारा यह याचिका दायर की गई है। याचिका में कार्तिकेय से अधिक वैध वोट हासिल होने पर अजय माकन को निर्वाचित घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
By Dayanand SharmaEdited By: Deepti MishraUpdated: Sat, 25 Nov 2023 02:05 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा के राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 20 दिसम्बर तक स्थगित कर दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन द्वारा यह याचिका दायर की गई है।
10 जून 2022 को हुआ था कार्तिकेय शर्मा का निर्वाचन
यह याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दायर की गई है। राज्यसभा के लिए कार्तिकेय शर्मा का चुनाव 10 जून 2022 को हुआ था। माकन की तरफ से हाईकोर्ट के वकील प्रताप सिंह ने पैरवी की। याचिका में कार्तिकेय से अधिक वैध वोट हासिल होने पर अजय माकन को निर्वाचित घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई।
कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ा था माकन ने चुनाव
हरियाणा से राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें माकन ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हाईकोर्ट को बताया गया कि मतपत्रों की वैधता जांच के दौरान यह देखा गया कि कुल 89 मतों में से एक मतदाता ने अपनी पसंद के रूप में मतपत्र पर अंक ''1'' के बजाय ✔ चिह्न लगाया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने नियम के तहत उस मतपत्र को अमान्य बता कर खारिज कर दिया।याचिकाकर्ता ने क्या कहा
याचिका में बताया गया कि कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में चिह्नित एक मतपत्र में वरीयता के क्रम ''1'' तय कॉलम में नहीं था। याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता के चुनाव एजेंट बीबी बत्रा, जो हरियाणा विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं, उनके द्वारा लिखित में आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसमें विशेष रूप से बताया गया था कि यह वोट निर्धारित नियमों के खिलाफ था।यह भी पढ़ें- Rajasthan Election Voting : लोकतंत्र का त्यौहार मना रहे लोग, ठंड के बावजूद लंबी-लंबी कतारें; मुस्लिम-अहीरवाल क्षेत्र पर टीकी नजरें
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