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Gurmeet Ram Rahim: डेरा प्रमुख राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रणजीत सिंह मर्डर केस में किया बरी

रणजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) सहित चार अन्य लोगों को हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। बता दें कि पंचकूला की विशेष अदालत ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम सहित अन्य चार लोगों को दोषी करार देते हुए सजा का एलान किया था जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने पंचकूला की अदालत के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया है।

By Jagran News Edited By: Deepak Saxena Updated: Tue, 28 May 2024 01:16 PM (IST)
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डेरा प्रमुख राम रहीम सहित चार अन्य को किया दोष मुक्त।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को रणजीत सिंह मर्डर केस (Ranjit Singh Murder Case) में दोष मुक्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया और राम रहीम सहित चार अन्य को बरी कर दिया है। पंचकूला की विशेष अदालत ने पहले इस मामले में सजा का एलान किया था, जिसे बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

पंचकूला की अदालत ने सुनाई थी सजा

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को डेरे के पूर्व कर्मचारी रणजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने पंचकूला सीबीआई कोर्ट द्वारा 2021 में सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर राम रहीम को दोष मुक्त करार देकर बड़ी राहत दी है। पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम सिंह समेत पांच लोगों  को सजा सुनाई थी। राम रहीम समेत सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी ।इसके अलावा 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

साल 2002 में रंजीत सिंह की हत्या के लिए इन लोगों को नामजद किया गया था, रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के समर्थक थे और 10 जुलाई 2002 को उनकी हत्या कर दी गई थी। राम रहीम साध्वी यौन मामले में फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

3 दिसंबर 2003 को एफआईआर हुई थी दर्ज

सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 को रणजीत सिंह हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। याचिका रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने दायर की थी। राम रहीम दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा है। पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह सहित पांच अन्य सह-आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया था । गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी दो महिला शिष्यों के साथ अपने 'आश्रम' में दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है।

उसे अगस्त 2017 में पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में बरी करने के बाद भी डेरा प्रमुख के बाहर आने की संभावना नहीं है क्योंकि दो अन्य मामलों साध्वी यौन शोषण व पत्रकार छत्रपति मामले में मिली सजा के तहत जेल में बंद है।

राम रहीम के वकील ने कही ये बात

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 4 अन्य लोग साल 2002 के रणजीत सिंह हत्या मामले में बरी हो गए। गुरमीत राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना कहते हैं कि माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी पांच लोगों को बरी कर दिया गया है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।

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इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें विशेष सीबीआई अदालत द्वारा किए फैसले को रद्द करते हुए राम रहीम सहित चार अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है।

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