किसान शुभकरण की मौत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई, पंजाब और हरियाणा सरकार को दिया नोटिस, मांगा जवाब
हरियाणा-पंजाब सीमा पर किसान शुभकरन सिंह की मौत के मामले में उसके पिता ने याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई स्थगित कर दी है। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित खनौरी के इलाके में किसान आंदोलन में भाग ले रहे किसानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। खनौरी के पास हरियाणा पंजाब सीमा पर बठीड़ा के 21 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत की सीबीआई जांच की मांग पर हाईकोर्ट ने सीबीआई, पंजाब व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
शुभकरण सिंह की 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई थी। आरोप है कि हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली लगने से उसकी मौत हुई थी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने सात मार्च को शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस मामले में हरियाणा व पंजाब पुलिस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
शुभकरण के पिता द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि इस मामले में 28 फरवरी को एफआईआर पुलिस स्टेशन पातरा, जिला पटियाला में दर्ज की गई थी।
किसानों पर अंधाधुंध गोलीबारी
याचिकाकर्ता के बेटे शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी, क्योंकि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित खनौरी के इलाके में किसान आंदोलन में भाग ले रहे किसानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उपरोक्त एफआईआर दर्ज होने के बाद न तो पंजाब और न ही हरियाणा के पुलिस अधिकारियों ने वर्तमान मामले में कोई और जांच की है। इसलिए उसने व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें एफआईआर की जांच को सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई है।हाईकोर्ट के जस्टिस करमजीत सिंह ने सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 17 दिसंबर तक स्थगित कर दी।
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