Haryana: ग्रुप 'सी' और 'डी' की नौकरियों में केवल एक में ही मिलेंगे सामाजिक-आर्थिक आधार के अंक, HSSC ने जारी किए आदेश
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) ने सीईटी की अधिसूचना को आधार बनाते हुए आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत ग्रुप सी और डी की नौकरियों की भर्ती में युवा जीवन में एक ही बार सामाजिक-आर्थिक मानदंड के पांच अंकों का लाभ ले पाएंगे। इन पांच अंकों का क्लेम तब ही मिलेगा जब उम्मीदवार के परिणाम के बाद आयोग वेरिफिकेशन में पास कर देगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के आवेदकों को सामाजिक-आर्थिक मानदंड पर मिलने वाले पांच अंकों को लेकर नियम जारी कर दिए हैं। अब आवेदक को केवल एक ही ग्रुप में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के पांच अंकों का ही लाभ मिलेगा।
एचएसएससी (HSSC) ने सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) की अधिसूचना को आधार बनाते हुए यह नियम जारी किया है। अधिसूचना में साफ किया गया है कि उम्मीदवार जीवन में एक ही बार सामाजिक-आर्थिक मानदंड का लाभ ले पाएंगे। आयोग यदि दोनों ग्रुपों में पांच अंक का लाभ देता है तो भर्तियां फंस सकती हैं और कोर्ट में मामला पहुंच सकता है। इसलिए एचएसएससी द्वारा उम्मीदवारों से सामाजिक-आर्थिक मानदंड के पांच नंबरों का लाभ लेने से पहले पूछा जाएगा कि वह ग्रुप सी या डी में इसका लाभ किसमें लेना चाहते हैं।
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दो बार नहीं मिलेगा पांच अंकों का लाभ
आयोग का मानना है कि प्रदेश में बहुत से मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें अभ्यर्थी ग्रुप डी में चुने जाने के बाद नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वह अपनी योग्यता के आधार पर ग्रुप सी में आ जाते हैं। ऐसे में एक ही अभ्यर्थी को एक ही प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक आधार के पांच अंकों का लाभ दो बार नहीं दिया जा सकता है।
नंबर का क्लेम देने से पहले होगा वेरिफिकेशन
हरियाणा में ग्रुप-डी के 13 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए लगभग चार गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को आयोग के द्वारा बुलाया जाएगा। इनकी संख्या लगभग 52 हजार के करीब होगी। जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक-आर्थिक मानदंड के मिलने वाले पांच नंबरों के लिए क्लेम किया है, उन उम्मीदवारों का परिणाम जारी करने से पहले आयोग इनका वेरिफिकेशन कराएगा।
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