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Haryana News: ट्रांसजेंडर के खिलाफ आपराधिक मामलों में होगी तुरंत जांच, प्रोटेक्शन सेल गठित करने के जारी किए निर्देश

हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक (Director General of haryana police) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल (Transgender Protection Cell) गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। ये प्रोटेक्शन सेल गठित करने का मकसद ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा सके। हरियाणा में ट्रांसजेंडर के खिलाफ अपराध के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है।

By Sudhir TanwarEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Fri, 20 Oct 2023 03:57 PM (IST)
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ट्रांसजेंडर के खिलाफ आपराधिक मामलों में होगी तुरंत जांच।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध के मामलों की अब त्वरित जांच होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला स्तर पर जिलाधीश की अगुवाई में यह प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे।

ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा के लिए गठित होगी प्रोटेक्शन सेल

प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में ट्रांसजेंडर के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर धनंजय चौहान ने हाई कोर्ट से याचिका दाखिल की थी कि ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल स्थापित किए जाएं।

जवाब में हाई कोर्ट में दिए गए शपथपत्र को अमलीजामा पहनाते हुए अब सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग के आयुक्त तथा सचिव पंकज अग्रवाल ने राज्य स्तर और जिला स्तर पर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल गठित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

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दो ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य भी होंगे शामिल

डीजीपी की अध्यक्षता में गठित स्टेट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध) तथा सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी और बीसी कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग के महानिदेशक सदस्य होंगे। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय के दो सदस्यों को डीजीपी की अनुमति से शामिल किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल में पुलिस आयुक्त या एसएसपी सदस्य तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय के दो सदस्यों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शामिल किया जाएगा।

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