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हरियाणा के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब आसानी से मिल जाएगी नौकरी, सरकार ने तैयार किए नए मापदंड

हरियाणा में अनुबंध आधार की भर्तियों में कम आय वाले परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) पास को भी 10 अंकों का लाभ मिलेगा। अनुबंधित कर्मचारी एक साल में 10 मेडिकल लीव और 10 आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। मेरिट लिस्ट आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय उम्मीदवार की आयु और सामाजिक आर्थिक मानदंड कौशल योग्यता नौकरी के अनुभव के आधार पर तैयार की जाएगी।

By Sudhir TanwarEdited By: Preeti GuptaUpdated: Fri, 27 Oct 2023 09:05 AM (IST)
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हरियाणा के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए सरकार ने किया नीति में बदलाव (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News:  हरियाणा में अनुबंध आधार (Haryana Contractual Jobs) की भर्तियों में कम आय वाले परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) पास को भी 10 अंकों का लाभ मिलेगा। अनुबंधित कर्मचारी एक साल में 10 मेडिकल लीव और 10 आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे।

अनुबंध नौकरियों के लिए ये है मानदंड

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनुमति के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अनुबंध आधार की नौकरियों के लिए नई नीति जारी कर दी है। कच्ची नौकरियों की मेरिट लिस्ट आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय, उम्मीदवार की आयु और सामाजिक आर्थिक मानदंड, कौशल योग्यता, नौकरी के अनुभव के आधार पर तैयार की जाएगी।

वार्षिक आय के आधार पर मिलेगा लाभ

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंक होंगे। एक लाख रुपये की सालाना आय तक 40 अंक, एक लाख 80 हजार तक 30 अंक, तीन लाख रुपये तक 20 अंक और छह लाख रुपये सालाना आय तक 10 अंक दिए जाएंगे।

उम्र के आधार पर मिलेगा लाभ 

इसी तरह उम्मीदवारों को उम्र के आधार पर 24 से 36 वर्ष की आयु तक 10 अंक तथा 36 से 42 वर्ष तक आयु में पांच अंकों का लाभ दिया जाएगा। कौशल प्रमाणपत्र होने पर उम्मीदवारों को पांच अंक तथा बुनियादी योग्यता से अधिक योग्यता होने पर अतिरिक्त पांच अंक दिए जाएंगे जिसमें न्यूनतम आठवीं पास की अनिवार्यता होगी।

उम्मीदवारोंं को 10 अंकों का मिलेगा लाभ

सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को 10 अंकों का लाभ दिया जाएगा। अनाथ को 10 अंक, विधवाओं को पांच अंक और फादरलैस के पांच अंक मिलेंगे। जो उम्मीदवार उसी ब्लाक, नगर निगम के निवासी हैं, उन्हें 10 अंक मिलेंगे और निकटवर्ती ब्लाक, नगर निगम में रहने वालों को पांच अंक दिए जाएंगे, जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की गई है।

हर साल के अनुभव के लिए मिलेगा एक अंक

प्रत्येक नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिकाओं, नगर परिषदों को ब्लाक का हिस्सा माना जाएगा। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए एक अंक मिलेगा।

चंडीगढ़ कार्यालय पंचकूला के बराबर माने जाएंगे

नीति में साफ किया गया है कि चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा। नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर माना जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल को अनुबंधित कर्मचारियों की तैनाती नीति में स्कोरिंग मापदंडों में बदलाव करने के लिए अधिकृत किया गया है।

हर महीने एक सीएल और एक एमएल मिलेगी

संशोधित नीति के तहत अनुबंधित कर्मी आकस्मिक अवकाश (सीएल) और चिकित्सा अवकाश (एमएल) सहित विभिन्न प्रकार के अवकाश के हकदार होंगे। विशेष रूप से ये कर्मचारी आनुपातिक आधार पर प्रत्येक कैलेंडर माह के दौरान एक दिन की आकस्मिक छुट्टी और एक दिन की चिकित्सा छुट्टी का लाभ उठाने के हकदार होंगे। यह पात्रता एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी और 10 दिनों की चिकित्सा छुट्टी तक मान्य है। इसके अतिरिक्त महिलाएं मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं।

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आरक्षित श्रेणी को आयु में पांच साल की छूट

अनुबंधित नौकरियों के लिए आवेदन की आयु सीमा 42 वर्ष तक होगी।आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है। हरियाणा सरकार के संगठनों में पूर्व अनुभव वाले उम्मीदवार आयु में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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