खुशखबरी! हरियाणा में सजा काट रहे अपराधियों को मिला तोहफा, इन कैदियों की दो महीने की सजा हुई माफ; इस मापदंड पर मिली राहत
हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस पर अच्छे आचरण वाले कैदियों की दो महीने तक की सजा माफ (sentence waived for prisoners) करने की घोषणा की है। जिन कैदियों को आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई है उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को पांच से 10 वर्ष तक की सजा सुनाई गई है उन्हें 45 दिन की छूट दी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस पर अच्छे आचरण वाले कैदियों की दो महीने तक की सजा माफ (sentence waived for prisoners) करने की घोषणा की है। जिन कैदियों को आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को पांच से 10 वर्ष तक की सजा सुनाई गई है, उन्हें 45 दिन की छूट दी जाएगी।
पैरोल और फरलो पर आए अपराधियों को मिलेगी छूट
पांच वर्ष से कम की सजा के मामले में 30 दिन की सजा माफ होगी। शुक्रवार को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए अपराधियों को भी यह छूट भी दी जाएगी। वे अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं तो उन्हें कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी। जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान नहीं करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।
जमानत पर चल रहे लोगों को नहीं मिलेगी छूट
जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है, लेकिन वे दूसरे प्रदेशों की जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वे भी सजा में छूट के हकदार होंगे। जमानत पर चल रहे लोगों को यह छूट नहीं दी जाएगी।यह भी पढ़ें- दानवीर कर्ण की धरती करनाल पर आयोजित हुआ गणतंत्र दिवस समारोह, CM मनोहर ने शान से लहराया तिरंगा; गणतंत्र दिवस पर दिया ये खास तोहफा
इन आरोपियों की सजा में नहीं होगी कोई कटौती
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, दुष्कर्म के बाद हत्या, डकैती और लूटपाट, एसिड अटैक, फिरौती के लिए किडनैपिंग सहित अन्य गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कैदियों को कोई राहत नहीं मिलेगी।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।