हरियाणा: साल 2016 से पहले रिटायर हुए न्यायिक अधिकारियों और आश्रितों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, ज्यूडिशियल पे कमीशन की सिफारिशें लागू
हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने नेशनल ज्यूडिशियल पे कमीशन (National Judicial Pay Commission) की सिफारिशें लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके चलते अब 20 साल की सेवा पूरी करने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और आश्रितों को ज्यादा पेंशन देने की बात कही है। हालांकि इस संशोधित पेंशन का लाभ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जजों को नहीं मिल पाएगा।
By Sudhir TanwarEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Fri, 01 Dec 2023 08:25 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों और उनके आश्रितों को अब ज्यादा पेंशन मिलेगी। प्रदेश सरकार ने द्वितीय नेशनल ज्यूडिशियल पे कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी हैं।
प्रदेश सरकार ने नेशनल ज्यूडिशियल पे कमीशन की सिफारिशें लागू
वित्त विभाग की पेंशन शाखा ने संशोधित पेंशन को लेकर लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत 20 साल की सेवा पूरी करने वाले रिटायर्ड जजों को पूरी पेंशन दी जाएगी। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जजों को संशोधित पेंशन का लाभ नहीं मिल सकेगा।
रिटायर्ड जजों के लिए न्यूनतम पेंशन 38 हजार 920 रुपये अधिकतम पेंशन एक लाख 12 हजार 50 रुपये तथा आश्रितों के लिए न्यूनतम पेंशन 23 हजार 350 रुपये और अधिकतम पेंशन 67 हजार 230 रुपये निर्धारित की गई है।ये भी पढ़ें: हरियाणा: स्वामित्व योजना के तहत डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिए ये खास निर्देश, बोले- 'प्रॉपर्टी आईडी के कार्य में लाए तेजी'