गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित हरियाणा में Lockdown की नई टाइमिंग, उद्योगों, जिम व रेस्टोरेंट को राहत, जानें क्या हुए बदलाव
New Timing of Lockdown in Haryana हरियाणा में एक सप्ताह के लिए बढ़ाए गए लाकडाउन में कई राहतें दी गई हैं और राज्य सरकार ने सोमवार को इसके लिए नई टाइमिंग भी जारी की है। राज्य में अब सभी उद्योग चलेंगे। जिम और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं।
By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Tue, 15 Jun 2021 12:35 PM (IST)
चंडीगढ़, जेएनएन। New Timing of Lockdown in Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य में लाकडाउन को एक सप्ताह और बढ़ाने के बाद राहतों को लेकर नई टाइमिंग जारी की है। राज्य सरकार ने सभी उद्योगों को चलाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य में जिम और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, लेकिन इनके लिए समय तय किया गया है। राज्य सरकार ने राहत को लेकर समय में बदलाव किया है।
औद्योगिक इकाइयां में आधे कर्मियों के साथ काम, लापरवाही बरती तो सख्त रवैया अपनाएगी सरकारहरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को लाकडाउन में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को राज्य सरकार की हिदायतों का सही ढंग से और प्रभावी अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी आह्वान किया कि राज्य सरकार ने जो नियम तय किए हैं, उनका अनुपालन कोविड का फैलाव रोकने में सहायक साबित होगा। मनोहर लाल ने राज्य की सभी औद्योगिक इकाइयां चालू करने के निर्देश दिए, लेकिन इनमें कोविड से बचाव के नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा। उन्होंने सभी उद्योगों को आधे कर्मचारियों के साथ काम चालू करने की अनुमति दी गई है।
यह भी पढ़ें: हरियाणा के सीएम मनोहरलाल बोले- किसान पहले कृषि कानूनों को अपनाएं, फिर बताएं खूबियां और कमियांमुख्यमंत्री ने सोमवार को लाकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी पर संतोष जाहिर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे तो सरकार को मजबूरी में सख्ती करनी पड़ेगी। राज्य में 21 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम लाकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके तहत दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी। शापिंग माल सुबह 10 बजे खुलेंगे और रात आठ बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट और बार (होटल व माल्स समेत) सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे लेकिन उनमें बैठने की क्षमता के आधे लोगों के ही आने की मंजूरी होगी। खाने की होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक हो सकेगी।
रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक तक खुले, जिम भी चालूमुख्यमंत्री ने बताया कि लाकडाउन में हमने उद्योग धंधों को बंद नहीं किया। केवल अंदरूनी इलाकों में स्थापित इकाइयां ही लाकडाउन में बंद की गई थी, लेकिन अब हर तरह की उत्पादन इकाइयों को चालू करने की अनुमति दी गई है। औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि जिम संचालकों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी है, लेकिन यहां भी शारीरिक दूरी व मास्क लगाने के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। खेल परिसर फिलहाल खेल गतिविधियों के लिए खोले गए हैं। धार्मिक स्थलों में 21 लोगों को आने की अनुमति होगी।प्राइवेट कारपोरेट आफिस भी खुल सकेंगे, लेकिन आधे कर्मचारियाें को ही अनुमति
मुख्यमंत्री के अनुसार प्राइवेट कारपोरेट आफिस खोल दिए गए हैं, लेकिन उनमें कर्मचारियों की कुल संख्या के आधे कर्मचारी ही हाजिर हो सकेंगे। शादी, दाह संस्कार और शव दफनाने की प्रक्रिया में 21 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। बारात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।यह भी पढ़ें: कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी संयुक्त किसान मोर्चा की नई रणनीति, आपातकाल के खिलाफ आंदोलन से बढ़ी रार
मनोहरलाल ने कहा कि शादी, दाह संस्कार और शव दफनाने के अतिरिक्त होने वाले आयोजन में 50 लोग तक शामिल हो सकेंगे। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, उनके रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे खुल सकेंगे और रात को 10 बजे तक संचालित हो सकेंगे। उन्होंने विभिन्न जिलों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए प्रशासनिक सचिवों से भी कहा कि वे कोविड के नियमों का अनुपालन कराने की दिशा में काम करें।ये हैं राहतें और नई टाइमिंग
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- - राज्य में दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।
- - शापिंग माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे।
- - रेस्टोरेंट, बार (होटल व माल्स) सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। लेकिन, क्षमता से आधे लोगों को ही अनुमति।
- - खाने की होम डिलीवरी रात 10 बजे तक हो सकेगी।
- - जिम सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे।
- - गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
- - राज्य में खेल गतिविधियां भी शुरू होंगी।
- - धार्मिक स्थानों पर 21 लोगों को आने की अनुमति होगी।
- - शादी, दाह संस्कार व शव दफनाने की प्रक्रिया में 21 लोगों को ही अनुमति। अन्य आयोजनों में 50 लोगाें के ही शामिल होने की अनुमति।
- - शादियों में बरात को एक जगह से दूसरे जगह जाने की अनुमति नहीं।