Haryana: लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में होंगे बड़े स्तर पर तबादले, इलेक्शन कमीशन ने दिए ये खास-निर्देश
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यों को हिदायतें दी हैं। इसके चलते जल्द ही कई जिलों में तैनात अधिकारियों के तबादले होंगे। तीन साल से अधिक पोस्टिंग वाले अधिकारी भी हटेंगे। साथ ही रिटायरमेंट के नजदीक बैठे अधिकारियों को फील्ड से हटाने के निर्देश दिए हैं। गृह जिलों में पोस्टिंग वाले अधिकारियों को भी बदलने के निर्देश आयोग की ओर से दिए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जल्द ही विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारियों के तबादले होंगे। इनमें प्रशासनिक सचिवों से लेकर मंडलायुक्त, जिला उपायुक्त, एडीजीपी, आईजी, पुलिस आयुक्त, एसपी, एडीसी, एसडीएम व डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
डीडीपीओ, तहसीलदार, बीडीपीओ सहित दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी इधर से उधर किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों पर यह बदलाव होगा। रिटायरमेंट के नजदीक बैठे अधिकारियों को फील्ड से हटाने के निर्देश केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से राज्य सरकार को दिए गए हैं।
हरियाणा समेत कई राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश
केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले उन अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे, जिनकी एक स्थान पर पोस्टिंग को तीन साल से अधिक का समय हो चुका है। इसी तरह से गृह जिलों में पोस्टिंग वाले अधिकारियों को भी बदलने के निर्देश आयोग की ओर से दिए गए हैं।
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अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट हो रही तैयार
राज्य सरकार की ओर से उन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिनका ट्रांसफर किया जाना है। चुनाव ड्यूटी से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले इस माह के आखिर तक इसीलिए करने को कहा गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की दिक्कत न आए।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों के भी तबादले करने को कहा है, जिनकी ड्यूटी चुनाव के दौरान लगेगी। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सब-इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों के तबादले भी किए जा सकेंगे। सब-इंस्पेक्टर की पोस्टिंग उनके गृह जिलों में नहीं हो सकेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग में भी एक्साइज सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के सभी अधिकारियों पर यह निर्देश लागू होंगे।
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