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'हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए, बी पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत कोटा किया लागू', सीएम ने की घोषणा

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विभिन्न सामाजिक वर्गों को संविधान के कारण अलग-अलग सुविधाएं मिलती हैं। एससी को नौकरियों में प्रवेश करते समय 20 फीसदी आरक्षण मिलता है लेकिन पदोन्नति के दौरान इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब हमने कक्षा एक और दो के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया है। इसे आज से लागू कर दिया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Jeet KumarUpdated: Sun, 29 Oct 2023 05:30 AM (IST)
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हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए, बी पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत कोटा लागू किया

 एएनआई, पंचकुला (हरियाणा)। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की सरकार ने 26 अक्टूबर को अपने कार्यकाल के नौ साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उन्होंने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि हरियाणा सरकार ने कक्षा 1 और 2 के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया है।

सीएम ने कही ये बात

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विभिन्न सामाजिक वर्गों को संविधान के कारण अलग-अलग सुविधाएं मिलती हैं। एससी को नौकरियों में प्रवेश करते समय 20 फीसदी आरक्षण मिलता है, लेकिन पदोन्नति के दौरान इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब हमने कक्षा एक और दो के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया है। इसे आज से लागू कर दिया गया है।

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कई विधायकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

पहले, आरक्षण राज्य सरकार में समूह सी और डी पदों तक सीमित था। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा निदेशालय ने कहा कि कई विधायकों ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्यसभा सांसद श्री कृष्ण लाल पंवार सहित कई विधायकों ने सरकारी नौकरियों की ए, बी श्रेणी में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया।

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