Lok Sabha Election 2024: मीडिया आम चुनाव के दौरान नहीं दिखा पाएगी EXIT Poll, नहीं माने नियम तो होगी जेल
इस बार के लोकसभा आम चुनाव (Media banned showing Exit Polls) के दौरान कोई भी टीवी प्रिंट या फिर डिजिटल मीडिया एग्जिट पोल नहीं दिखा पाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि एग्जिट पोल दिखाने पर पाबंदी रहेगी। यदि कोई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा का उल्लंघन करता है तो उसको दो साल तक की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना। या दोनों हो सकते हैं।
जागरण संवाददाता, कैथल। (Media banned from showing Exit Polls during Elections) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव व 12 राज्यों के 25 विधानसभाओं के उप चुनाव के चलते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा एक व भारत आयोग की अधिसूचना की उप धारा 2 के तहत।
नियम न मानने पर दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक कोई भी व्यक्ति और मीडिया किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल (Exit Poll) का आयोजन नहीं कर सकता है। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा का उल्लंघन करता है तो उसको दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
इस तारीख तक नहीं दिखा पाएंगे एग्जिट पोल
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का पालन करना सभी का कर्तव्य है। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ-साथ 12 राज्यों के 25 विधानसभाओं के उप निर्वाचन के चलते 19 अप्रैल 2024 को पूर्वाहन सात बजे से 1 जून 2024 अपराहन साढ़े छह बजे तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क व भारत निर्वाचन आयोग की उप धारा दो के उपबंधों के दृष्टिगत कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा।यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का महिलाओं का मिल रहा लाभ, दो किस्तों में मिलते हैं पांच हजार रुपयेयह भी पढ़ें: BJP Manifesto Release 2024: भाजपा के घोषणापत्र की पहली कॉपी हरियाणा के इस किसान के नाम
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